महाराष्ट्र

आर्यन खान रिश्वत मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े को अंतरिम संरक्षण 2 सप्ताह तक बढ़ाया

Rani Sahu
8 Jun 2023 7:30 AM GMT
आर्यन खान रिश्वत मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े को अंतरिम संरक्षण 2 सप्ताह तक बढ़ाया
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मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को आईआरएस अधिकारी और एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को कथित ड्रग बस्ट मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी से संबंधित भ्रष्टाचार और रिश्वत मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण बढ़ा दिया है।
सीबीआई ने पहले उच्च न्यायालय से वानखेड़े को अंतरिम संरक्षण देने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने का आग्रह किया था। एजेंसी ने कहा कि उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इसने आगे दावा किया कि राहत चल रही जांच पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।
सीबीआई ने मई में एफआईआर दर्ज की थी
केंद्रीय एजेंसी ने मई में वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ ड्रग्स मामले में आर्यन खान को फंसाने के लिए कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी।
आईआरएस अधिकारी ने प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए एचसी का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और उन्होंने अपने वरिष्ठों को हर स्तर पर लूप में रखा है। इसके बाद अवकाशकालीन पीठ ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था।
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