महाराष्ट्र

एंटीलिया मामला: सचिन वाजे पर यूएपीए के तहत चलेगा केस

Rani Sahu
7 Oct 2022 5:17 PM GMT
एंटीलिया मामला: सचिन वाजे पर यूएपीए के तहत चलेगा केस
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महाराष्ट्र के बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को आज दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के निवास एंटीलिया के बाहर एक वाहन में बम लगाने के मामले में वाजे के खिलाफ यूएपीए के तहत केस चलाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी।
वाजे ने एंटीलिया मामले में अपने खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां निवारक कानून (UAPA) के तहत केस दायर करने को चुनौती दी थी। जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस अनीश दयाल की पीठ ने कहा कि यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर है।
केंद्र ने वाजे की याचिका का इस आधार पर विरोध किया था कि वह दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा स्वीकार करने योग्य नहीं है। यह बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की जाना चाहिए, क्योंकि यह पूरा मामला मुंबई में हुआ है। वहीं, याचिकाकर्ता सचिन वाजे ने दावा किया था कि यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र का है, क्योंकि उनके खिलाफ यूएपीए के तहत केस चलाने की मंजूरी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की है और यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित है।
वाजे ने याचिका वकील चैतन्य शर्मा के माध्यम से दायर की थी। इसमें उनके खिलाफ आतंकवादी रोधी कानून यूएपीए की धारा 15 (1) को खत्म करने की मांग की गई थी। इसमें दावा किया गया था कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) का उल्लंघन है। वाजे ने याचिका में केंद्र द्वारा उनके खिलाफ इस कानून के तहत केस चलाने के 2 सितंबर, 2021 के आदेश को रद्द करने और उन्हें राहत देने की मांग की थी।
गृह मंत्रालय ने पिछले साल सितंबर में उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित निवास के पास विस्फोटकों से भरा एसयूवी खड़ा करने और कारोबारी हिरेन मनसुख की हत्या के मामले में वाजे के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी।
एनआईए ने चर्चित एंटीलिया केस में वाजे व अन्य के खिलाफ भादंवि के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दायर किया है। इसमें हत्या, आपराधिक साजिश, अपहरण और विस्फोटक पदार्थों के इस्तेमाल, यूएपीए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप है।
25 फरवरी, 2021 को एंटीलिया के बाहर लावारिस मिले एक वाहन में विस्फोटक बरामद किए गए थे। इस वाहन को लेकर कारोबारी हिरेन मनसुख ने दावा किया था कि यह चोरी हो गया था। इसके बाद गत वर्ष 5 मार्च को मनसुख मुंबई के समीप ठाणे जिले में एक नाले में मृत मिला था।
इस मामले ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया था। इसी मामले में आगे चलकर मुंबई व महाराष्ट्र पुलिस पर अवैध वसूली के आरोप लगे थे। मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये की अवैध वसूली के आरोप लगाए थे। देशमुख व वाजे अब भी जेल में हैं।
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