महाराष्ट्र

विमल इलायची विवाद में अजय देवगन पहुंचे हाई कोर्ट

Kiran
31 Oct 2026 8:29 AM IST
विमल इलायची विवाद में अजय देवगन पहुंचे हाई कोर्ट
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मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने 'विमल इलायची' के विज्ञापनों में नजर आने को लेकर महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) द्वारा जारी 'कारण बताओ नोटिस' (शो-कॉज नोटिस) को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। देवगन की याचिका में कहा गया है कि यह नोटिस उन्हें एक अभिनेता के तौर पर मनमाने ढंग से जारी किया गया है, जबकि इसे उस कंपनी को जारी किया जाना चाहिए था जो इस उत्पाद का निर्माण करती है।
मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ इस मामले पर 4 नवंबर को सुनवाई कर सकती है। FDA द्वारा देवगन को जारी नोटिस के अनुसार, 'विमल इलायची' के विज्ञापन असल में 'विमल पान मसाला' का 'सरोगेट प्रमोशन' (अप्रत्यक्ष प्रचार) थे। 'विमल पान मसाला' एक ऐसा चबाने वाला उत्पाद है, जिस पर महाराष्ट्र में प्रतिबंध लगा हुआ है।
इसी तरह के नोटिस अभिनेता शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ को भी जारी किए गए थे, जो इन विज्ञापनों में नजर आए थे। इससे पहले दिन में, FDA आयुक्त तुकाराम मुंडे ने कहा कि राज्य के नियमों का कथित तौर पर उल्लंघन करने के मामले में शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ के खिलाफ कार्यवाही पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि FDA ने अपनी जांच पूरी कर ली है और पाया है कि इन अभिनेताओं ने नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले को अगले सप्ताह निर्णय (adjudication) के लिए भेजा जाएगा।
मुंडे ने कहा कि भले ही देवगन ने हाई कोर्ट का रुख किया है, लेकिन विभाग संयुक्त आयुक्त के समक्ष अपनी कार्यवाही जारी रखेगा। इससे पहले, FDA ने दावा किया था कि 'विमल इलायची' का प्रचार अभियान असल में प्रतिबंधित पान मसाला उत्पादों का 'सरोगेट विज्ञापन' था। विभाग का आरोप है कि यह ब्रांड गुटखा और पान मसाला की बिक्री से जुड़ा है—ऐसे उत्पाद जिन पर महाराष्ट्र में प्रतिबंध है।
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