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महाराष्ट्र
UP के बाद महाराष्ट्र ने भी आधार आधारित जन्म प्रमाण पत्र रद्द करने का आदेश दिया
Anurag
28 Nov 2025 4:05 PM IST

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Mumbai मुंबई: उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों ने एक अहम फैसला लिया है। राज्यों ने कहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आधार कार्ड को सबूत के तौर पर नहीं माना जाएगा। यूपी प्लानिंग डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट आधार कार्ड से जुड़ा नहीं होता है और इसे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं माना जाता है। प्लानिंग डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी अमित सिंह बंसल ने कहा कि आधार कार्ड को बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म की तारीख के सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता है।
महाराष्ट्र सरकार ने भी ऐसे ही आदेश जारी किए हैं। सरकार ने कहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि बर्थ एंड डेथ्स रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट, 2023 के लागू होने के बाद आधार कार्ड के आधार पर रजिस्टर्ड बर्थ सर्टिफिकेट कैंसल कर दिए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि यह फैसला नकली बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट को गैर-कानूनी तरीके से जारी होने से रोकने के लिए लिया गया है।
महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल करके शक के दायरे में आए सभी सर्टिफिकेट कैंसल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक नकली बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
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