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महाराष्ट्र
आवारा कुत्तों को पालने का मतलब यह नहीं है, आप लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगे: सुप्रीमकोर्ट
Teja
18 Nov 2022 10:01 AM GMT
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न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से एक अलग पीठ के समक्ष लंबित इसी तरह के मामले में पक्षकार बनने की याचिका दायर करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस महिला की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने 60 से अधिक आवारा कुत्तों के लिए सुरक्षा की मांग की थी, जिन्हें उसने पालने का दावा किया था।
न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से एक अलग पीठ के समक्ष लंबित इसी तरह के मामले में पक्षकार बनने की याचिका दायर करने को कहा।
पीठ ने कहा, "आवारा कुत्तों को रखने का मतलब यह नहीं है, आप उन्हें सड़कों पर ले जाएंगे, लड़ेंगे और लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगे...।"पीठ ने अपने आदेश में कहा, "जैसा कि बताया गया है कि इसी तरह के मुद्दे पर एक अन्य पीठ इस मामले पर विचार कर रही है, वर्तमान रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाता है।"शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश की समरीन बानो द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने तर्क दिया था कि राज्य में आवारा कुत्तों की रक्षा नहीं की जा रही है। उसने आरोप लगाया कि अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे और उसने 67 आवारा कुत्तों के लिए सुरक्षा मांगी, जिन्हें उसने पालने का दावा किया था।.
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