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पांच साल पुराने हाईकोर्ट ऑर्डर के आधार पर हुई कार्रवाई, इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल
मुंबई, 27 अगस्त : केरल के कोऑपरेटिव बैंक पर सख्त कार्रवाई के बाद महाराष्ट्र के पुणे में रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड पर भी गाज गिरी है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि 22 सितंबर, 2022 से Rupee Co-operative Bank बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा। इससे पहले केरल के सहकारी बैंक पर भी आरबीआई ने सख्ती दिखाई थी। केरल में Thodupuzha Urban Co-operative Bank पर लगाई गई पाबंदियों के कारण अगले छह महीनों तक ग्राहक एक भी पैसा निकाल नहीं सकेंगे।
19 दिन पहले लाइसेंस कैंसिल, अब मिली जानकारी
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे का लाइसेंस रद्द कर दिया है। 08 अगस्त, 2022 को Rupee Co-operative Bank के संबंध में आदेश जारी किया गया। आदेश में कहा गया है कि इस सहकंरी बैंक का लाइंसेंस 10 अगस्त, 2022 को रद्द कर दिया गया। RBI ने कहा है कि 22 सितंबर, 2022 से Rupee Co-operative Bank बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा।
2017 में हाईकोर्ट का ऑर्डर, पांच साल बाद अनुपालन
आरबीआई ने एक बयान में कहा, बंबई उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12 सितंबर, 2017 के अनुपालन में Rupee Co-operative Bank का लाइसेंस रद्द किया गया है। RBI के मुताबिक आदेश 10 अगस्त, 2022 से छह सप्ताह के बाद प्रभावी हो जाएगा।
क्या सरकार देगी बैंक कारोबार बंद करने का आदेश !
RBI का आदेश 10 अगस्त, 2022 से छह सप्ताह बाद प्रभावी हो जाएगा। नतीजतन, रुपी कॉपरेटिव बैंक 22 सितंबर, 2022 से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी बैंक को बंद करने और इसके लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
9 साल से मिल रहा एक्सटेंशन, अब हमेशा के लिए बंद !
यह भी दिलचस्प है कि RBI ने पुणे के रुपी कॉपरेटिव बैंक को 22 फरवरी 2013 से बैंक की कारोबार समाप्ति से निदेश (from the close of business) के तहत रखा था। इस संबंध में आरबीआई ने 22 फरवरी, 2013 को जारी डायरेक्टिव UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 का हवाला दिया है। 26 अगस्त को जारी बयान में RBI ने कहा कि साढ़े 9 साल यानी 114 महीनों में कई बार डायरेक्शन की वैलिडिटी बढ़ाई गई जो अंतिम बार 31 अगस्त 2022 तक के लिए बढ़ाई गई। अब बैंक का कारोबार हमेशा के लिए बंद होने की आशंका है।
22 सितंबर तक मिलेगा काम करेगी बैंक
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 अगस्त को जारी बयान में कहा, जनता की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 35ए की उप धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए Rupee Co-operative Bank का लाइसेंस कैंसिल किया गया है। बयान में आगे कहा गया, फरवरी 2013 के डायरेक्टिक के मुताबिक RBI निर्देश देता है कि 26 अगस्त 2022 को जारी निर्देश DOR.MON/D-27/12.22.218/2022-23 के अनुसार 22 सितंबर, 2022 तक रुपी कोऑपरेटिव बैंक को एक्सटेंशन मिलेगा। इसकी समीक्षा भी हो सकती है।
जनता के लिए RBI की सूचना
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए का हवाला देते हुए आरबीआई ने कहा, Rupee Co-operative Bank को दिए गए निर्देश के तहत अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। रुपी बैंक को मिले समय विस्तार के संबंध में 26 अगस्त, 2022 को जारी निर्देश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए प्रदर्शित की गई है।
हाईकोर्ट के किस आदेश पर लगा बैन
आरबीआई ने बताया, बॉम्बे हाईकोर्ट में 2017 की रिट याचिका संख्या 9286 (नरेश वसंत राउत और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य) के साथ 2014 की रिट याचिका संख्या 2938 (बैंक कर्मचारी संघ, पुणे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य) पर 12 सितंबर, 2017 को आदेश पारित हुआ। इस आदेश के अनुपालन में Rupee Co-operative Bank का लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया गया।