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सत्रह वर्षों से मुआवजा न मिलने पर जिला कलेक्टर कार्यालय के खिलाफ कार्रवाई
Maharashtra महाराष्ट्र: राजापुर तालुका के वालवाड़ के बीस किसानों को सत्रह साल बाद भी राज्य सरकार द्वारा मुआवजा नहीं दिए जाने पर न्यायालय ने जिला प्रशासन की भौतिक संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की। हालांकि, कार्रवाई के दौरान संबंधित किसानों के अनुपस्थित रहने के कारण जब्ती की कार्रवाई कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। राजापुर तालुका के वालवाड़ में बीस किसानों के आम और काजू के बागों को वर्ष 2007 में बांध स्थल, डूब क्षेत्र और सीवेज के लिए अधिग्रहित किया गया था।
उस समय न्यायालय ने प्रभावित किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने का आदेश दिया था। हालांकि, राज्य सरकार के मामलों को देखने वाले उप-विभागीय अधिकारियों और जिला कलेक्टरों ने 17 साल बाद भी किसानों को यह मुआवजा नहीं दिया है। इस संबंध में किसानों ने राशि वसूलने के लिए वर्ष 2019 में सिविल न्यायालय में दीवानी मामला दायर किया था। इसलिए, अदालत ने इन किसानों से मुआवजा राशि वसूलने के लिए रत्नागिरी जिला कलेक्टर कार्यालय से टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर, अलमारी जैसी सामग्री जब्त करने का आदेश दिया। अदालत के आदेश के अनुसार, जमानतदार जिला कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित हुए, लेकिन संबंधित किसान के उपस्थित नहीं होने के कारण जब्ती की कार्रवाई स्थगित कर दी गई।