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मानसिक रूप से विक्षिप्त, विकलांग महिला के साथ दुर्व्यवहार: 10 साल तक कठोर श्रम
Maharashtra महाराष्ट्र: मानसिक रूप से विक्षिप्त और दिव्यांग महिला की लाचारी का फायदा उठाकर उसका यौन उत्पीड़न करने के दोषी को सोलापुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सूरज केंद्र ने दस साल सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी करार दिए गए आरोपी की पहचान गणेश अभिमन्यु माने (उम्र 42, निवासी उत्तर सोलापुर) के रूप में हुई है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत के अनुसार सोलापुर तालुका पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता भी मानसिक रूप से विक्षिप्त और दिव्यांग है।
सरकार ने आरोप लगाया कि आरोपी गणेश माने ने उसकी लाचारी का फायदा उठाकर 6 दिसंबर 2020 की रात को अपने कमरे में सोते समय पीड़िता को प्रताड़ित किया। इस मामले की सुनवाई में सरकार की ओर से 9 गवाहों की गवाही हुई। पीड़िता के भाई और मेडिकल अधिकारियों की गवाही अहम रही। सरकार की ओर से एडवोकेट शीतल डोके ने आरोपी की पैरवी की। सागर पवार ने काम की निगरानी की।मानसिक रूप से विक्षिप्त, विकलांग महिला के साथ दुर्व्यवहार: 10 साल तक कठोर श्रम