महाराष्ट्र

एक महिला ने आपसी दुश्मनी निकालने तीन लोगों को झूठे गैंग रेप का आरोप

Admin4
18 Jan 2023 12:50 PM GMT
एक महिला ने आपसी दुश्मनी निकालने तीन लोगों को झूठे गैंग रेप का आरोप
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मु्ंबई। यहां कुर्ला में एक महिला ने आपसी दुश्मनी निकालने तीन लोगों को झूठे गैंग रेप में फंसा दिया। आरोप लगाया कि इन्होंने घर में घुसकर चाकू की नोंक पर उसका गैंग रेप किया। सिगरेट से उसके प्राइवेट पार्ट को जख्मी किया। पुलिस ने एक शख्स को पकड़कर जेल भी भेज दिया। अब जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, तो चौंकाने वाला सच निकला।
कुर्ला गैंगरेप मामले में 42 वर्षीय एक महिला के सभी आरोप झूठे साबित हुए हैं। पुलिस ने कहा है कि महिला ने आरोप लगाया था कि पिछले महीने तीन लोगों ने चाकू की नोंक पर उस पर हमला किया। उसके साथ गैंग रेप किया गया। साथ ही सिगरेट की बटों से उसके निजी अंगों को भी जलाया। पुलिस ने तीन संदिग्धों में से एक बबलू उर्फ मोहम्मद याकूब सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था और वह उस अपराध के लिए 40 दिनों से जेल में है, जो उसने किया ही नहीं था। फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार, उसने पहले भी जेजे और भाभा अस्पतालों द्वारा पीड़िता की दो मेडिकल रिपोर्ट के बारे में बताया था। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 'बलात्कार' का आरोप झूठा है, जबकि चोटें स्वयं द्वारा लगाई गई थीं। पुलिस ने कथित अपराध स्थल से एकत्र किए गए सबूत भी जांच के लिए भेजे थे। कुर्ला पुलिस स्टेशन के सूत्रों के मुताबिक, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आरोपों को साबित नहीं कर पाई है। पुलिस ने कहा कि अब वो एक समरी रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया में हैं, जिसे अदालत में पेश किया जाएगा। इस रिपोर्ट में सभी जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट अटैच की जाएंगी। पुलिस ने कहा कि दो अन्य संदिग्धों ने सभी आरोपों से इनकार किया था और कहा था कि उन सभी को पीड़िता द्वारा बदला लेने के लिए बनाया गया था। पुलिस का कहना है कि आपसी रंजिश ड्रग्स के कारोबार को लेकर शुरू हुई थी।
पुलिस ने 6 दिसंबर, 2022 को कहा था कि मुंबई के कुर्ला इलाके में एक महिला से सामूहिक बलात्कार और उसे प्रताड़ित करने के मामले में 40 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जबकि मामले के दो अन्य आरोपी अब भी फरार हैं। कुर्ला पुलिस के एक अधिकारी ने कहा था कि आरोपी को पकड़ने के लिए दो टीमों का गठन किया गया था, जिनमें से एक को दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा इलाके से गिरफ्तार किया गया था। इन पर आरोप था कि 30 नवंबर को 42 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर उसके घर में घुसकर तीन लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, उस पर धारदार हथियार से हमला किया और उसके निजी अंगों पर सिगरेट से जख्मी कर दिया। पुलिस अधिकारी ने कहा तब मीडिया से कहा था कि जांच में पता चला है कि आरोपी कथित तौर पर डीजल, बिजली और अन्य छोटे अपराधों की चोरी में शामिल थे।
घटना सामने आने पर राज्य महिला आयोग ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया और पुलिस को आरोपियों को पकड़ने का निर्देश दिया था। आयोग ने पीड़ित को कानूनी मदद भी प्रदान की और मांग की कि FIR में हत्या के प्रयास का आरोप भी जोड़ा जाए, क्योंकि आरोपी ने पीड़ित पर धारदार हथियार से हमला किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बारी-बारी से पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और अप्राकृतिक यौनाचार किया। उन्होंने सिगरेट से उसके गुप्तांग को दाग दिया और सीने और बांहों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। आरोप लगाया गया था कि आरोपियों में से एक ने इस हरकत का वीडियो बना लिया और धमकी दी कि अगर उसने पुलिस से संपर्क किया, तो वह इसे वायरल कर देगा। कुर्ला पुलिस थाने के अधिकारी ने कहा कि महिला ने पड़ोसियों को आपबीती सुनाई, जिन्होंने एक एनजीओ से संपर्क किया और FIRदर्ज की गई। तीनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 376डी (सामूहिक बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), 324 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
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