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महाराष्ट्र
Medical लापरवाही के कारण शख्स ने खोया अंगूठा, Consumer पैनल ने दिया ये आदेश
Harrison
16 July 2024 5:03 PM GMT
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Mumbai मुंबई। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, सेंट्रल मुंबई ने वापी स्थित उर्मिल आई हॉस्पिटल एंड स्किन कॉस्मेटिक लेजर सेंटर को चिकित्सकीय लापरवाही का दोषी पाया है, जिसके कारण याचिकाकर्ता का अंगूठा काटना पड़ा। आयोग ने सेंटर और उसके दो डॉक्टरों को 2015 से 9% ब्याज दर के साथ 4.64 लाख रुपये का पूरा मेडिकल खर्च वापस करने को कहा है। उन्हें शिकायतकर्ता की मानसिक पीड़ा के लिए 3 लाख रुपये और मुकदमेबाजी शुल्क के रूप में 15,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया है।दहानू में जिला परिषद स्कूल में शिक्षक प्रभाकर जंगम विटिलिगो से पीड़ित थे। शिकायतकर्ता के अनुसार, वह मधुमेह रोगी हैं और उन्होंने डॉक्टरों को इस बारे में स्पष्ट रूप से बताया था। उन्होंने उन्हें बताया कि उन्हें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा प्रक्रिया से गुजरना होगा। जंगम को दवाओं के इंजेक्शन दिए जाने थे और उसके बाद लेजर उपचार किया जाना था। इंजेक्शन लगाने का चरण दोहराया जाना था, लेकिन इस बार उन्हें उनके ही उपचारित रक्त से संक्रमित किया जाना था। अंतिम चरण में क्रीम, तेल और मलहम लगाना था।
जंगम ने आरोप लगाया कि मधुमेह की बीमारी के बारे में जानते हुए भी डॉक्टरों ने उन्हें संभावित जोखिमों के बारे में नहीं बताया। उन्होंने दावा किया कि सिरिंज के कारण उन्हें घाव हो गया था, जो चिकित्सा लापरवाही के कारण गैंग्रीन में बदल गया। संक्रमित अंग को काटना पड़ा। हालांकि, मेडिकल सेंटर ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि घाव बिना कीटाणुरहित सुई का नतीजा नहीं था। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने मरीज की मधुमेह की स्थिति को देखते हुए उसके इलाज में पूरी सावधानी बरती। आयोग ने दलीलों पर गौर करने के बाद माना कि पूरा मामला ‘रेस इप्सा लोक्विटर’ के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है ‘चीजें खुद बोलती हैं’।
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