महाराष्ट्र

भूत भगाने के बहाने नाबालिग मानसिक रूप से बीमार लड़की से बलात्कार

Anurag
29 Oct 2025 7:45 PM IST
भूत भगाने के बहाने नाबालिग मानसिक रूप से बीमार लड़की से बलात्कार
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Nagpur नागपुर: भूत-प्रेत का असर दूर करने के बहाने नाबालिग मानसिक रूप से बीमार लड़की से बलात्कार करने वाले एक नकली पिता और उसके साथी को मंगलवार को अधिकतम दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया कि जुर्माना न भरने पर दोनों आरोपियों को छह महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। विशेष सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आर. पी. पांडे ने यह फैसला सुनाया। यह घटना सावनेर थाना क्षेत्र की है।
ढोंगी पिता का नाम मनोहर मारोती कोल्हे (58) और साथी का नाम युवराज धनराज सोनटक्के (43) है। सोनटक्के हेटी का निवासी है। घटना के समय पीड़ित लड़की करीना (काल्पनिक नाम) 17 साल की थी। उसका मनोरोग अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। इस बीच, 3 मई 2022 को सोनटक्के ने करीना के माता-पिता से मुलाकात की और उसे कोल्हे के पास ले जाने का सुझाव दिया। उसे शक था कि करीना पर किसी भूत का साया हो सकता है। उसने यह भी कहा कि कोल्हे ने कई लोगों को 100 प्रतिशत ठीक किया है। इसलिए, माता-पिता करीना को कोल्हे के पास ले गए। सोनटक्के भी उनके साथ था। उस समय कोल्हे ने एक नींबू काटा और उस पर कपूर जलाकर कहा कि करीना पर भूत सवार है। उसने उसे कमर में बाँधने के लिए एक काली रस्सी दी। उसने करीना को एक रात अपने पास भी रखा। फिर कोल्हे और सोनटक्के ने करीना के साथ बलात्कार किया।
बचपन से ही अनाथ
करीना बचपन से ही अनाथ है। उसकी माँ का देहांत 2006 में और पिता का 2008 में हुआ था। वह एक साल की उम्र से अपनी मौसी के साथ रह रही है। उसकी मौसी ही उसका पालन-पोषण और देखभाल कर रही है। उसे समाज से भी विशेष मदद की ज़रूरत है। हालाँकि, शैतानी मानसिकता के आरोपी ने उसकी इस हताशा का फायदा उठाया।
दोनों आरोपी दोषी करार
सत्र न्यायालय ने दोनों आरोपियों को अंधविश्वास उन्मूलन एवं जादू-टोना निवारण अधिनियम के तहत भी दोषी ठहराया और उन्हें एक-एक वर्ष के कठोर कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न चुकाने पर दो महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भी सुनाई। सरकारी पक्ष की ओर से अधिवक्ता असावरी परसोदकर ने कार्यवाही संभाली।
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