महाराष्ट्र

ट्रेन में एक व्यक्ति ने युवती के साथ छेड़छाड़ , मारपीट की और उसका बैग, मोबाइल भी छीन लिया

HARRY
9 Jun 2022 9:26 AM GMT
A man molested, beat up the girl in the train and snatched her bag, mobile too
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मुंबई में चलती लोकल ट्रेन में एक व्यक्ति ने युवती के साथ छेड़छाड़ की और मारपीट की और फिर उसका बैग, मोबाइल फोन छीन लिया

मुंबई: मुंबई में चलती लोकल ट्रेन में एक व्यक्ति ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ की और मारपीट की और फिर उसका बैग, मोबाइल फोन छीन लिया. घटना सोमवार शाम की है, जब 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा प्रभादेवी से दक्षिण मुंबई में चर्चगेट जा रही थी. जब आरोपी पप्पू गुप्ता डिब्बे में आया और उसके बगल में बैठ गया. हालांकि, चर्चगेट रेलवे स्टेशन पर भागते समय उसे पकड़ लिया गया. मोबाइल फोन छीनने की कोशिश करने लगा, लेकिन छात्रा ने इसका विरोध किया. इस दौरान छात्रा डिब्बे में गिर गई. इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को उसके बालों से खींचा, उसके होंठों को काटा और फिर उसका बैग और मोबाइल फोन छीन लि

मुंबई पुलिस ने यह जानकारी आज गरुवार को दी है. उन्होंने बताया कि घटना सोमवार शाम की है, जब 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा प्रभादेवी से दक्षिण मुंबई में चर्चगेट जा रही थी. वह युवती डिब्बे में अकेली थी, जब आरोपी पप्पू गुप्ता डिब्बे में आया और उसके बगल में बैठ गया

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इसके बाद पीड़िता वहां से उठकर डिब्बे के दरवाजे के पास खड़ी हो गई. ट्रेन के चर्नी रोड स्टेशन पार करने के बाद, आरोपी उठा और पीड़िता का बैग, मोबाइल फोन छीनने की कोशिश करने लगा, लेकिन छात्रा ने इसका विरोध किया. इस दौरान छात्रा डिब्बे में गिर गई. इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को उसके बालों से खींचा, उसके होंठों को काटा और फिर उसका बैग और मोबाइल फोन छीन लिया

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पुलिस अधिकारीने बताया कि पीड़िता ने मदद के लिए शोर मचाया, जिसके बाद ट्रेन के चर्चगेट रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर धीमे होने पर आरोपी कूद गया और भागने लगा. महिला की आवाज सुनकर स्टेशन पर मौजूद कुछ राहगीरों और पुलिस कर्मियों ने आरोपी का पीछा कर उसे पकड़ लिया. अधिकारी ने बताया कि बाद में राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया.

मुंबई जीआरपी आयुक्त कैसर खालिद ने बुधवार रात एक ट्वीट में कहा, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) जांच का नेतृत्व कर रहे हैं. हमें पीड़िता के साथ जो हुआ उसका खेद है, उनकी शिकायत पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाएगा और उन्हें हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी. भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 393 और 394 और रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है



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