- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- Ghatkopar में शादी...
Ghatkopar में शादी स्थल पर लाइसेंसी बंदूक के दुरुपयोग का मामला दर्ज

Maharashtra महाराष्ट्र: मुंबई के घाटकोपर ईस्ट क्षेत्र में एक शादी समारोह स्थल पर लाइसेंसी हथियार के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आया है। इस मामले में पंत नगर पुलिस ने दो सुरक्षा गार्डों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।
आरोपियों की पहचान 51 वर्षीय सुनील रामशंकर मिश्रा और 45 वर्षीय सुनील पांडे के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, दोनों को एक कमर्शियल इवेंट के दौरान डबल बैरल बंदूक और जिंदा कारतूस के साथ तैनात पाया गया, जो लाइसेंस की शर्तों के विपरीत माना जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, यह घटना “लैवेंडर बो” नामक शादी स्थल पर हुई, जहां एक भीड़भाड़ वाला कार्यक्रम चल रहा था। मौके पर तैनात बीट मार्शल ने सुरक्षा गार्ड को हथियार के साथ ड्यूटी करते हुए देखा, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।
FIR के मुताबिक, सुनील रामशंकर मिश्रा के पास मौजूद डबल बैरल बंदूक और कारतूस को प्रयागराज में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा खेती और व्यक्तिगत सुरक्षा के उद्देश्य से जारी लाइसेंस के तहत रखा गया था। लेकिन आरोप है कि इसका इस्तेमाल निजी सुरक्षा के कमर्शियल कार्यों के लिए किया जा रहा था, जो लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन है।
शिकायत पुलिस कांस्टेबल शांताराम विलास कांबले (39) द्वारा दर्ज कराई गई है। कांबले 19 अप्रैल को बीट मार्शल की ड्यूटी पर थे, जब वे गश्त के दौरान उक्त शादी स्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने मुख्य द्वार पर सुरक्षा वर्दी में एक हथियारबंद गार्ड को तैनात देखा, जिससे उन्हें संदेह हुआ।
पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि लाइसेंसी हथियार का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन इस मामले में उसे कमर्शियल सुरक्षा कार्य में लगाया गया, जो नियमों के खिलाफ है।
फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस तरह के हथियारों का उपयोग अन्य कार्यक्रमों में भी किया गया है या नहीं।
अधिकारियों का कहना है कि मामले में सभी दस्तावेजों और लाइसेंस की शर्तों की विस्तृत जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।





