महाराष्ट्र

Pune: पुणे कोर्ट में 900 पेज की चार्जशीट फाइल

Kavita Yadav
27 July 2024 7:53 AM GMT
Pune:  पुणे कोर्ट में 900 पेज की चार्जशीट फाइल
x

पुणे Pune: पुलिस ने पोर्श कार दुर्घटना मामले में पुणे के सात चार लोगों के खिलाफ एक अदालत में आरोप पत्र को ज़मानत दी है। इन दस्तावेजों में दुर्घटना के बारे में बताया गया है कि गाड़ी चला रहे नाबालिग लड़के के माता-पिता भी इसमें शामिल हैं। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मूल के मां-बाप के अलावा डॉ. अजय तावड़े, डॉ. श्रीहरि हरनोल, अतुल घाटकांबले, अश्क मकरंदर और अमर गायकवाड़ को बनाया गया है।

यह आरोप पत्र दुर्घटना के दो महीने Two months after the accident से अधिक समय के बाद समाप्त हो गया है। सत्रह कोर्ट Seventeen Courts में गुरुवार को 900 पन्नों के आरोपपत्र में 17 साल के किशोर का नाम शामिल नहीं किया गया। किशोर का मामला किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के अंतर्गत आता है, जबकि सात को भारतीय दंड संहिता की आपराधिक संहिता और धार्मिकता से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।यह दुर्घटना 19 मई की सुबह पुणे के कल्याणी नगर इलाके में हुई जिसमें कथित तौर पर शराब के नशे में धुत्त होकर शराब पीकर जा रही कार ने मध्य प्रदेश के मूल निवासी मोटरसाइकिल सवार दो दिग्गजों को टक्कर मार दी थी। लड़के के पिता विशाल अग्रवाल एक नामी बिल्डर हैं। दो डॉक्टर और एक कर्मचारी और दो बिचौलिए शामिल हैं।' पुलिस के इस दस्तावेज़ में 50 गवाहों के बयान शामिल हैं। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर बलकावड़े ने बताया कि आरोपपत्र में कैजुअल्टी इम्पैक्ट विश्लेषण रिपोर्ट, टेक्निकल रिसर्च, टॉय टेकरी और डीएनए रिपोर्ट शामिल हैं।

बता दें कि पुलिस ने 18 जून को जुविनाइल जस्टिस बोर्ड की ओर से सैमुअल की फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश की थी। उनके घर का एसआईटीए और उन आदर्श का भी सोसायटी में वह पार्टी की थी। उसने शराब भी पी रखी थी। उस दौरान पालतू जानवर के साथ उसके जो दोस्त थे उनकी भी सहमति ली गई थी। बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 25 जून को प्रवासियों को सुधार गृह से छोड़ दिया था। इसके बाद उसे सजा के रूप में निबंध कैदी की सजा भी पूरी तरह से दी गई।

Next Story