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MH में 5,134 अस्पतालों ने नर्सिंग एक्ट का किया उल्लंघन, मरीजों की सुरक्षा पर उठे सवाल

MUMBAI मुंबई : राज्य में किए गए निरीक्षण अभियान में 26,354 अस्पतालों में से 5,134 अस्पतालों को महाराष्ट्र नर्सिंग एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाया गया। यह रिपोर्ट स्वास्थ्य सुविधाओं में पारदर्शिता और मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश अस्पतालों में इलाज की दरों के चार्ट और हेल्पलाइन नंबर प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित नहीं किए गए थे, जो एक्ट के तहत अनिवार्य हैं। इसके अलावा कई अस्पतालों ने नर्सिंग स्टाफ की उपस्थिति, लाइसेंस और अन्य नियमों का पालन नहीं किया।
महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये उल्लंघन न केवल मरीजों को असुविधा और भ्रमित कर रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता पर भी असर डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों को निर्देशित किया है कि वे तुरंत सुधारात्मक कदम उठाएं और एक्ट का पालन सुनिश्चित करें। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसे उल्लंघन गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं। मरीजों को उचित जानकारी और हेल्पलाइन सुविधाएं न मिलने से आपातकालीन परिस्थितियों में मदद मिलने में देरी हो सकती है।
सरकारी अधिकारियों ने कहा कि आगे की कार्रवाई में उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के खिलाफ नोटिस जारी किए जाएंगे और आवश्यकतानुसार जुर्माना या लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। यह निरीक्षण अभियान राज्य के स्वास्थ्य तंत्र में सुधार और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा है। राज्य सरकार ने अस्पतालों को नर्सिंग एक्ट के सभी प्रावधानों का पालन करने और मरीजों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।





