महाराष्ट्र

33 वर्षीय होटल व्यवसायी पर पार्किंग में महिला से कथित तौर पर मारपीट करने का मामला दर्ज

Teja
14 Feb 2023 4:08 PM GMT
33 वर्षीय होटल व्यवसायी पर पार्किंग में महिला से कथित तौर पर मारपीट करने का मामला दर्ज
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मुंबई पुलिस ने मंगलवार को एक 33 वर्षीय होटल व्यवसायी के खिलाफ महालक्ष्मी के एक हाई राइज पार्किंग में 32 वर्षीय महिला से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया। कथित तौर पर नशे में धुत होटल व्यवसायी ने महिला के साथ तब मारपीट की जब उसने कथित तौर पर एक हाउस पार्टी से जाने से इनकार कर दिया।पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर एनएम जोशी मार्ग थाने में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है, हालांकि अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका है.

एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की मालिक और एंकर महिला होली के दिन एक कार्यक्रम में होटल व्यवसायी बिपिन कुमार सिंह से मिली थी। कुछ मुलाकातों के बाद, शिकायतकर्ता 13 फरवरी की रात अपने दोस्तों के साथ सिंह से मिली। रात के खाने के तुरंत बाद, सभी महालक्ष्मी में एक दोस्त के यहाँ गए जहाँ उन्होंने पार्टी की और शराब पी।

एफआईआर के मुताबिक शराब के नशे में बिपिन ने पार्टी में मौजूद महिलाओं से बदसलूकी शुरू कर दी. "पार्टी में सभी ने बिपिन को छोड़ने के लिए जोर दिया क्योंकि वह महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार कर रहे थे। जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की, तो उसने जोर देकर कहा कि मैं उसके साथ पार्टी छोड़ दूं, "शिकायतकर्ता ने अपने बयान में पुलिस को बताया।

हालाँकि कुमार ने पार्टी छोड़ दी लेकिन वह फिर से वापस आ गया और शिकायतकर्ता को अपने साथ ले जाने की कोशिश की। उसने विरोध किया और बिपिन ने कथित तौर पर उसे थप्पड़ मारा और घायल कर दिया।

"मुझे मारने के बाद, उसने पार्टी छोड़ दी, मैंने उसके व्यवहार पर सवाल उठाने के लिए उसका पीछा किया," उसने शिकायत में कहा। "सुबह लगभग 9.30 बजे, जब हम पार्किंग क्षेत्र में आए, तो उसने मुझे फिर से मारा, अपना हाथ मेरे मुंह में डाला और मुक्का मारा। जब मैं नीचे गिरा तो उसने मेरे पेट पर भी लात मारी और गलत तरीके से छुआ।

घटना के बाद शिकायतकर्ता ने कहा कि उसके दोस्त उसे केईएम अस्पताल ले गए जहां उसका मेडिकल चेकअप किया गया।अस्पताल के अधिकारियों ने पुलिस को सूचित किया, जिसने अंततः सिंह पर आईपीसी की धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया।

एनएम जोशी मार्ग थाने के वरिष्ठ निरीक्षक सुनील चंद्रमोरे ने कहा कि उन्होंने पीड़िता की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है. आगे की जांच चल रही है, उन्होंने कहा।

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