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नागपुर. जिला व सत्र न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायाधीश एसएस जाधव की कोर्ट ने लूट के एक मामले में आरेापी को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. दोषी का नाम झेंडा चौक, प्रेमनगर निवासी आकाश उर्फ गोगा मुकेश वर्मा (30) बताया गया. कारावास के अलावा आकाश पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी ठोका गया है. जुर्माना न भरने पर 2 महीने की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी. इसके अलावा गालीगलौज के लिए 3 महीने जेल की सजा दी.
जानकारी के अनुसार शांतिनगर थाना क्षेत्र के तहत मनोज विट्ठील बलगेवार (45) मां संतोषी ज्वैलर्स नाम से दूकान चलाते हैं. आरोप था कि 9 फरवरी 2022 को दोपहर करीब 2.30 बजे आकाश ने अपने साथी प्रतीक तेजभान तिवारी (27) के साथ मिलकर मनोज की दूकान पर पहुंचा. उनके हाथ में पेचकस और लोहे का पाना था. दोनों ने मनोज से 2,000 रुपये मांगे. विरोध करने पर आकाश ने मनोज के सिर पर पेचकस से हमला कर दिया और जेब से 500 रुपये छीनकर वे वहां से भाग गये. मनोज की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. आकाश को 10 फरवरी को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया.
सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा पेश किये गये सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आकाश को दोषी माना और सजा सुनाई. मामले में जांच अधिकारी एपीआई शिवसागर मिश्रा ने चार्जशीट फाइल की जबकि चंद्रशेखर गायकवाड़ व सुरेखा सोनवने ने कोर्ट कार्यवाही देखी. अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील एडवोकेट संजय घाडगे और बचाव पक्ष की ओर से एड. चावरे ने पैरवी की.
नवभारत.कॉम
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