- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मालेगांव ब्लास्ट मामले...
x
मुंबई : 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले का एक और गवाह मंगलवार को मुकर गया.
यह 29वां गवाह है जो अब तक मुकर गया है।
इस शख्स ने 2008 में आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) को आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और सुधाकर चतुर्वेदी के बारे में बयान दिए थे.
इससे पहले, 28वें गवाह ने 5 नवंबर को विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत को बताया कि उसे वह बयान याद नहीं है जो उसने पहले जांच एजेंसी- महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) को दिया था।
इस गवाह ने कथित तौर पर महाराष्ट्र एटीएस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के दौरान भोपाल की मौजूदा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और इस मामले के एक अन्य आरोपी दयानंद पांडे के खिलाफ बयान दिया था।
हालांकि, 5 नवंबर को, वह विशेष एनआईए अदालत के सामने आया और उसके बयान के तथ्यों के साथ उसका सामना किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं कि उन्होंने पहले महाराष्ट्र एटीएस को दिए अपने बयान में क्या कहा था। उन्होंने विशेष एनआईए अदालत को बताया कि वह 75 साल के हैं और इसलिए उनके लिए यह याद रखना मुश्किल है कि उन्होंने अपने बयान में क्या कहा था।
इससे पहले सितंबर और अगस्त में मामले के दो अन्य गवाह एनआईए अदालत की विशेष सुनवाई के दौरान मुकर गए थे। उनमें से एक, जो इंदौर के एक होटल में काम करता था, ने अदालत में आंशिक रूप से यह कहने से इनकार कर दिया कि उसने जांच एजेंसी को पहले क्या कहा था।
29 सितंबर, 2008 को, महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में नासिक शहर में एक मोटरसाइकिल पर रखे विस्फोटक उपकरण के फटने से छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक अन्य घायल हो गए थे। मामले के सभी सात आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं।
23 अक्टूबर 2008 को, महाराष्ट्र एटीएस ने भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को गिरफ्तार करके मामले के संबंध में अपनी पहली गिरफ्तारी की।
बाद में समीर कुलकर्णी, सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय रहीलकर और सुधाकर चतुर्वेदी सहित अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया।
20 जनवरी 2009 को एटीएस ने अपनी जांच पूरी करने के बाद मामले में चार्जशीट दाखिल की। अप्रैल 2011 में, केंद्र सरकार ने मामले की जांच एनआईए (एएनआई) को हस्तांतरित कर दी।
Gulabi Jagat
Next Story