- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- 2013 अपहरण-हत्या कांड:...
2013 अपहरण-हत्या कांड: नासिक की अदालत ने दो आरोपियों को मौत की सजा सुनाई
नासिक जिला अदालत ने शुक्रवार को 2013 के अपहरण और हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को मौत की सजा सुनाई। न्यायाधीश ए यू कदम ने चेतन यशवंतराव पगारे (25) और अमन प्रकटसिंह जाट (22) को मौत की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें अपहरण के आरोप में सात साल के सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई।जिले के निफाड़ तालुका के ओझर निवासी बिपिन गुलाबचंद बाफना 8 जून 2013 को डांस क्लास के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. नौ जून को बिपिन के मोबाइल फोन से किसी अज्ञात व्यक्ति ने बिपिन के पिता गुलाबचंद बाफना को फोन किया। फोन करने वाले ने कहा कि बिपिन का अपहरण कर लिया गया है और उसकी रिहाई के लिए एक करोड़ रुपये की फिरौती मांगी।
उसके पिता ने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसका पता लगा पाती, बिपिन का शव 14 जून, 2013 को अदगांव थाना क्षेत्र के एक खेत में मिला।इस जघन्य हत्याकांड ने जिले को झकझोर कर रख दिया है.पुलिस ने मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया और उन पर हत्या और अपहरण के अपराधों के अलावा महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामला दर्ज किया।मंगलवार को जिला एवं सत्र अदालत ने चेतन पगारे और अमन जाट को दोषी करार देते हुए तीन अन्य को बरी कर दिया। सजा की मात्रा पर बहस सुनने के बाद शुक्रवार को अदालत ने पगारे और जाट को मौत की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की पुष्टि की जानी है।
न्यूज़ क्रेडिट :--- मिड -डे
जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरलहो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।},