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RTE नियमों का पालन न करने पर ठाणे के 175 स्कूल जांच के दायरे में

Maharashtra महाराष्ट्र: राज्य शिक्षा विभाग ने ठाणे के 175 स्कूलों में शिक्षा का अधिकार (RTE) 2009 के नियमों का पालन न करने के लिए जांच का आदेश दिया है।
शिकायत पर कार्रवाई शुरू
यह जांच एक्टिविस्ट नितिन दलवी की शिकायत और उसके बाद राज्य बाल अधिकार आयोग से मिले शिकायत पत्र के आधार पर की गई थी।
19-पॉइंट RTE कंप्लायंस
RTE नियमों के अनुसार, स्कूलों को शिक्षा की सुरक्षा और क्वालिटी के लिए 19 पॉइंट्स का पालन करना ज़रूरी है। इन पॉइंट्स में फायर और स्ट्रक्चरल ऑडिट, स्टूडेंट-टीचर रेश्यो के साथ-साथ सर्टिफिकेट पाने के लिए पिछले तीन सालों का अकाउंट्स डेटा शामिल है। दलवी ने बताया, “यह नियम 2013 में ज़रूरी कर दिया गया था, जब अप्लाई करने वाले सभी स्कूलों को मान्यता मिल गई थी। हालांकि, सर्टिफिकेट को हर तीन साल बाद रिन्यू कराना होता है।” फाइनेंशियल अस्पष्टता के आरोप
RTI डेटा ने 175 स्कूलों को मार्क किया
दलवी द्वारा सूचना के अधिकार कानून के तहत हासिल किए गए डेटा के अनुसार, 2022 और 2025 के बीच 175 स्कूलों ने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया। दलवी ने आगे कहा, “बिना मान्यता के स्कूल चलाने से स्टूडेंट्स को खतरा होता है, क्योंकि एक पैरामीटर CCTV कैमरे लगाना भी था। हम देख रहे हैं कि नियमों का पालन न करने के कारण छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं।”
आठ दिनों में रिपोर्ट
राज्य शिक्षा विभाग ने शिक्षा कमिश्नर को मामले में जांच करने और आठ दिनों के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।
मान्यता कैंसिल हो सकती है
इसमें यह भी कहा गया है कि जिन स्कूलों ने नियमों का उल्लंघन किया है, उनकी मान्यता कैंसिल कर दी जानी चाहिए और जुर्माना लगाया जाना चाहिए। दलवी ने ऑडिट करने में नाकाम रहे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है।





