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महाराष्ट्र
11 साल की मासूम नाबालिग के साथ कई बार गैंगरेप, 9 आरोपी गिरफ्तार
Rani Sahu
29 July 2022 7:09 AM GMT
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11 साल की मासूम नाबालिग के साथ कई बार गैंगरेप
नई दिल्ली/नागपुर . महाराष्ट्र (Maharashtra) से आ रही बड़ी खबर के अनुसार, यहां के नागपुर (Nagpur) जिले में 11 साल की लड़की से करीब एक महीने में कई बार गैंगरेप (Gangrape) किया गया है। इतना ही नहीं इस मामले में पुलिस ने अब नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि घटनाएं नागपुर शहर से लगभग 60 किलोमीटर दूर उमरेड कस्बे में 19 जून से 15 जुलाई के बीच हुईं हैं।
मामले पर पूजा गायकवाड़, SDPO, नागपुर ग्रामीण पुलिस ने बताया कि, उमरेड कस्बे में 11 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक हत्याकांड की जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई है.
वहीं पुलिस ने कहा कि आरोपियों की पहचान रोशन करगांवकर (29) और उसके दोस्तों/परिचितों गजानन मुर्स्कर (40), प्रेमदास गठीबंधे (38), राकेश महाकालकर (24), गोविंदा नाटे (22), सौरभ उर्फ करण रिठे (22), नितेश फुकत (30), प्रद्युम्न करुतकर (22) और निखिल उर्फ पिंकू नरूले (24) के रूप में हुई है। यह भी बताया गया कि पीड़िता के माता-पिता मजदूर हैं और आरोपी करगांवकर नाबालिग लड़की के निकट रहता है।
Maharashtra | Nine people arrested in Umred town on charges of gang rape of an 11-year-old girl. This information was revealed during the investigation of a murder case: Puja Gaikwad, SDPO, Nagpur Rural police pic.twitter.com/9myFmm6DGy
— ANI (@ANI) July 29, 2022
घटना के अनुसार बीते 9 जून को, करगांवकर लड़की के घर गया। यहां पहुंचकर उसने लड़की को अपने साथ उसके घर चलने के लिए कहा। इसके बाद लड़की करगांवकर के साथ उसके घर गई, जहां उसने और उसके दोस्त मुर्स्कर ने लड़की के साथ बलात्कार किया। पुलिस के अनुसार इसके बाद आरोपियों ने लड़की को कुछ पैसे दिए और उससे इसके बारे में किसी को नहीं बताने को कहा। घटना के कुछ दिनों बाद तीन अन्य लोगों ने करगांवकर के यहां नाबालिग के साथ फिर से दुष्कर्म किया। पुलिस के अनुसार फिर 15 जुलाई को मुर्स्कर, गाठीबंधे और उसके दो दोस्तों ने लड़की को धमकाया और उसका फिर से यौन उत्पीड़न किया।
इसके बाद घबराई लड़की ने पुलिस और अपने माता-पिता को अपनी आपबीती सुनाई। फिलहाल भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (डी) (सामूहिक बलात्कार), 376 (2) (एन) (एक ही महिला का बार-बार बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत इन लोगों पर अपराध दर्ज किया गया है। घटना कि विवेचना जारी है।
नवभारत.कॉम
Rani Sahu
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