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मुंबई। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर मुंबई में बड़ी कार्रवाई की है। एफडीए की मुंबई डिवीजन टीम ने चेंबूर स्थित एक सप्लाई चेन गोदाम से एक्सपायर्ड फ्लेवर्ड स्पार्कलिंग ड्रिंक की करीब 1,000 बोतलें जब्त की हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स से जुड़े 10 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।
एफडीए अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है। विभाग ने साफ किया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पारले एग्रो के गोदाम में मिलीं एक्सपायर्ड बोतलें
जानकारी के मुताबिक, एफडीए मुंबई डिवीजन की टीम ने 14 अगस्त को चेंबूर नाका स्थित गडकरी क्षेत्र के पास पारले एग्रो ब्रांड के वेलोसिटी एक्सप्रेस वेयरहाउस का निरीक्षण किया था।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को गोदाम में कई ऐसे उत्पाद मिले, जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। इनमें एप्पी फिज, फ्रूटी, सेब का जूस और अन्य फ्लेवर्ड पेय पदार्थ शामिल थे।
एफडीए के अनुसार, जब्त किए गए एक्सपायर्ड स्टॉक की कुल कीमत करीब 99,970 रुपये है। अधिकारियों ने बताया कि एक्सपायरी डेट पार कर चुके खाद्य और पेय पदार्थों को बिक्री या वितरण के लिए रखना खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है।
कंपनी को जारी किया गया नोटिस
एफडीए ने गोदाम संचालक कंपनी को एक्सपायर्ड उत्पादों के भंडारण को लेकर नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचने से रोकना जरूरी है, क्योंकि इनके सेवन से स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा हो सकते हैं।
इसके साथ ही संबंधित प्रतिष्ठान का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है। विभाग अब मामले की आगे जांच कर रहा है और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।
क्विक कॉमर्स और ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों पर भी कार्रवाई
एफडीए ने केवल एक गोदाम तक कार्रवाई सीमित नहीं रखी, बल्कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स से जुड़े कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण भी किया।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को कई जगहों पर स्वच्छता व्यवस्था, खाद्य पदार्थों के भंडारण, तापमान नियंत्रण, कीट नियंत्रण और कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़ी कमियां मिलीं।
इन खामियों को गंभीर मानते हुए एफडीए ने 10 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। वहीं, 14 अन्य प्रतिष्ठानों को सुधार के लिए नोटिस जारी किया गया है।
खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन पर जोर
एफडीए अधिकारियों ने कहा कि खाद्य कारोबार से जुड़े सभी संस्थानों को निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सही तापमान पर भंडारण और साफ-सफाई जैसी व्यवस्थाओं में लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने कहा कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
उपभोक्ताओं से सतर्क रहने की अपील
एफडीए ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे खाद्य और पेय पदार्थ खरीदते समय एक्सपायरी डेट जरूर जांचें। किसी भी संदिग्ध उत्पाद की जानकारी मिलने पर विभाग को इसकी सूचना दें।
अधिकारियों का कहना है कि नियमित निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि बाजार में खराब गुणवत्ता वाले या असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई जा सके।
लगातार जारी रहेगी कार्रवाई
महाराष्ट्र FDA ने संकेत दिए हैं कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे भी अभियान चलाया जाएगा। विभाग का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।
मुंबई में हुई इस कार्रवाई से खाद्य कारोबारियों में भी सतर्कता बढ़ गई है। FDA ने स्पष्ट कर दिया है कि एक्सपायर्ड उत्पादों का भंडारण, बिक्री या वितरण करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।





