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मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को यह स्पष्ट कर दिया कि वकील उन वादियों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकते हैं जो अदालत द्वारा पूछे गए प्रश्नों के लिए उन्हें परेशान करते हैं।
अदालत ने यह भी कहा कि सुनवाई के दौरान अदालत द्वारा उठाए गए सवालों को उसके द्वारा पारित आदेश नहीं माना जा सकता।
मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ जिसमें मुख्य न्यायाधीश एस.वी. गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति पी.डी. ऑडिकेसवालु एक वकील द्वारा दायर एक ज्ञापन का जवाब दे रहे थे कि उन्हें अंतिम वर्ष के कानून के छात्र द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) मामले को चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि ग्राहक उन्हें परेशान कर रहा था।
तृतीय वर्ष के कानून के छात्र ने एक जनहित याचिका दायर कर राज्य सरकार को सभी जिलों में वृद्धाश्रम बनाने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिकाकर्ता चाहता था कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 19 के तहत इन वृद्धाश्रमों में से प्रत्येक में कम से कम 150 वरिष्ठ नागरिकों को रखा जाए।
मामले की पहली सुनवाई 24 जून को हुई थी और अदालत ने पूछा था कि क्या राज्य सरकार ने अब तक एक भी वृद्धाश्रम स्थापित नहीं किया है, जिस पर याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि ऐसा कोई भी आश्रम स्थापित नहीं किया गया है।
अदालत ने इस बयान को दर्ज करने के बाद एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि अगर बयान गलत पाया गया तो वे याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाएंगे।
खंडपीठ ने राज्य सरकार के वकील मुथुकुमार को एक सप्ताह में नोटिस वापस लेने का भी निर्देश दिया।
जब मामला सोमवार (31 जुलाई, 2023) को सूचीबद्ध किया गया तो याचिकाकर्ता के वकील ने 24 जुलाई को अदालत द्वारा अंतरिम आदेश पारित किए जाने के बाद हुई घटनाओं को सूचीबद्ध करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन दायर किया और कहा कि वह मामले को आगे चलाने के इच्छुक नहीं हैं। उन्होंने इसका मुख्य कारण उत्पीड़न भी बताया।
न्यायाधीशों ने उन्हें मामले से हटने की अनुमति दी और यह भी कहा कि वह याचिकाकर्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के हकदार होंगे।
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Triveni
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