मध्य प्रदेश

भोपाल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकने के आरोप में यूथ कांग्रेस नेता गिरफ्तार

Rani Sahu
26 March 2023 6:00 PM GMT
भोपाल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकने के आरोप में यूथ कांग्रेस नेता गिरफ्तार
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भोपाल (आईएएनएस)| भारतीय युवा कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख विक्रांत भूरिया को एक रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन को रोकने के आरोप में रविवार को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराए जाने के विरोध में शुक्रवार को अपने समर्थकों के साथ यहां रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन को रोका था। विक्रांत कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने विक्रांत को रविवार को झाबुआ जिले में उनके आवास से गिरफ्तार किया है।
विक्रांत भूरिया को गिरफ्तार करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे तो सैकड़ों कांग्रेस समर्थकों ने जीआरपी कर्मियों का रास्ता रोक दिया था। हालांकि यूथ कांग्रेस के नेता खुद ही आवास से बाहर निकल आए। बाद में पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें भोपाल ले गई। उसे यहां कोर्ट में पेश किए जाने की उम्मीद है।
अपनी गिरफ्तारी के दौरान भूरिया को यह कहते हुए सुना गया कि भाजपा सरकार हमें चुप कराना चाहती है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। भाजपा को हमारे नेता राहुल गांधी की चिंता है, और यह पूरी साजिश रची गई।
यूथ कांग्रेस नेता को गिरफ्तार करने के लिए जीआरपी की आलोचना करते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि पुलिस ने भाजपा सरकार के इशारे पर काम किया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा आदिवासी समुदाय और विरोध की हर आवाज को कुचलना चाहती है। इस कार्रवाई से भाजपा का आदिवासी विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है। गौरतलब है कि कांतिलाल भूरिया और उनके परिवार की झाबुआ जिले के आदिवासी समुदाय पर खासी पकड़ है।
कमलनाथ ने कहा, "मैं मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया की गिरफ्तारी की निंदा करता हूं। युवा आदिवासी नेता का अपराध यह है कि उन्होंने एक चोर को चोर कहा और अत्याचार का विरोध किया। इस गिरफ्तारी से स्पष्ट है कि शिवराज सिंह चौहान सरकार बहुत डरी हुई है। पूरी कांग्रेस पार्टी विक्रांत भूरिया के साथ है।"
जीआरपी के एक अधिकारी ने कहा कि विक्रांत भूरिया सहित 15 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143 (गैरकानूनी असेंबली) और रेलवे अधिनियम की धारा 145, 147 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
--आईएएनएस
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