मध्य प्रदेश

महिला ने प्रेमी की मदद से की मां की हत्या, मंदसौर में दोनों को उम्रकैद

Deepa Sahu
13 April 2023 8:20 AM GMT
महिला ने प्रेमी की मदद से की मां की हत्या, मंदसौर में दोनों को उम्रकैद
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मध्य प्रदेश
मंदसौर (मध्य प्रदेश) : मंदसौर में न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद सोनी की विशेष अदालत (एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत) ने एक महिला और उसके प्रेमी को पूर्व की मां की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने कॉल डिटेल और घटना के बाद पीड़िता के हाथ में बचे बालों की डीएनए रिपोर्ट सहित वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर आरोपी युगल को दोषी ठहराया। जानकारी के अनुसार, आरोपियों की पहचान सीमा और आरिफ अय्यूब मंसूरी के रूप में हुई है, जिन्होंने गोपालबाई की हत्या उनके अंतर-धार्मिक संबंधों पर आपत्ति जताने के बाद की थी. कोर्ट ने आरोपितों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक भगवान सिंह चौहान ने कहा कि आरोपी आरिफ और सीमा ने 17 नवंबर, 2018 को गोपालबाई की गला दबाकर हत्या कर दी और कुछ गहने लूट लिए.
विरोध करने पर मां को मारने की योजना बनाई
पुलिस ने मामले में पीड़िता गोपालबाई के भाई दशरथ की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया था। पूछताछ में सीमा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। बाद में वह टूट गई और आरोपी से प्रेम संबंध होने की बात कबूल कर ली। सीमा ने कहा कि वह और आरिफ प्यार में थे और उसकी मां और रिश्तेदार इसके खिलाफ थे। 17 नवंबर 2018 को सीमा के पिता और भाई खेत में फसलों की सिंचाई करने गए थे, जबकि सीमा घर पर थी। उसने अपने प्रेमी आरिफ अय्यूब मंसूरी और उसके दोस्त बाबूलाल को बुलाया। रात साढ़े 11 बजे सीमा ने मां का हाथ और बाबूलाल ने पैर पकड़ लिए। आरिफ ने महिला का गला दबा दिया। बाद में जेवरात लूट कर फरार हो गए।
आरोपी ने अपना आधार कार्ड गिरा दिया
पुलिस डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को पकड़ने में सफल रही क्योंकि गोपालबाई के हाथ में आरिफ के बाल रह गए थे। आरिफ ने अपराध स्थल पर अपना आधार कार्ड भी गिरा दिया। कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर सीमा और अयूब को आईपीसी की धारा 302, धारा 34, 120बी के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई।
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