मध्य प्रदेश

पति की हत्या मामले में पत्नी को मिली उम्रकैद की सजा

Shantanu Roy
30 Jun 2022 10:09 AM GMT
पति की हत्या मामले में पत्नी को मिली उम्रकैद की सजा
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छतरपुर। छतरपुर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार देवालिया के न्यायालय ने डाक्टर पति की हत्या की आरोपिता असिस्टेंट प्रोफेसर पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपिता ने एक वर्ष पूर्व पति की बिजली का करंट लगाकर हत्या कर दी थी। हत्या को आरोपिता ने बुखार से मौत होना बताया था, लेकिन पुलिस की पड़ताल और पीएम रिपोर्ट से हत्या का खुलासा हो गया था।

जिला अभियोजन अधिकारी प्रवेश अहिरवार ने बताया दिनांक एक मई 2021 को असिस्टेंट प्रोफेसर ममता पाठक ने थाना सिविल लाइन में सूचना दी कि पति डा. नीरज पाठक दिनांक 29 अप्रैल 2021 को ऊपर वाले कमरे में लेटे थे रात करीब नौ बजे वह उनसे खाने की पूछने कमरे में गयी तो पति पलंग पर लेटे थे और मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। उनकी मृत्यु हो गई थी।
पत्नी ने पुलिस को बताया कि डाक्टर पाठक को 7-8 दिन से बुखार आ रहा था। आरोपिता ने पुलिस को बताया कि उसे और बेटे को भी बुखार आ रहा था। तब दिनांक 30 अप्रैल 2021 को सुबह अपने बेटे नितीश के साथ इलाज कराने झांसी चली गयी थी और रात्रि में वापस आयी। उक्त सूचना पर थाना सिविल लाइन द्वारा मर्ग कायम कर जांच की गयी।
जांच में मृतक डा. नीरज पाठक का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें चिकित्सकों ने डा. पाठक की मृत्यु बिजली का करंट लगने से होना बताई। थाना सिविल लाइन पुलिस ने अज्ञात आरोपित के विरूद्ध हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया । दौरान विवेचना ज्ञात हुआ कि ममता पाठक अपने पति को प्रताड़ित करती थीं और उन्होंने ही बिजली का करंट लगाकर पति की हत्या की है। दोष साबित होने पर न्यायालय ने प्रोफेसर पाठक को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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