मध्य प्रदेश

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Shantanu Roy
16 Jun 2022 4:32 PM GMT
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बालाघाट। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट में मंगलवार को सीएम राइज स्कूल के चयनित उप प्राचार्य को शासन के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट द्वारा लैपटाप वितरण किया गया।लैपटाप वितरण कार्यक्रम में सर्वप्रथम जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय द्वारा सभी प्राचार्य व उप प्राचार्य को लैपटाप वितरण किया गया।सीएम राइज प्राचार्य डा. युवराज राहंगडाले शासकीय हायर सेकंडरी नवीन बालाघाट, उप प्राचार्य में हुमराज पटले शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय वारासिवनी, देवेंद्र कुमार पारधी शासकीय हायर सेकंडरी रजेगांव, प्रवीणचंद्र साहू शासकीय हाईस्कूल बोलेगांव,दीपचंद राठौर शासकीय हायर सेकंडरी लेंडेझरी, शैलेंद्र सहारे शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय खैरलांजी, साजिद मोहिस शासकीय हायर सेकंडरी नवीन बालाघाट द्वारा लैपटाप प्राप्त किया गया।


कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी प्राचार्य, उप प्राचार्य को सीएम राइज स्कूल के मकसद में प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में प्राचार्य केएस पटले, डा. एमके जैन, शरद खंडेलवाल द्वारा सीएम राइज के लिए अपना उद्बोधन दिया गया। शासन की योजना को सफल बनाने प्राचार्य, उप प्राचार्य को कहा गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला समन्वयक राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, शासकीय माध्यमिक विद्यालय धनसुआ प्राचार्य केएस पटले, शासकीय हाईस्कूल प्राचार्य डा. एमके जैन,शासकीय माध्यमिक विद्यालय खारा शरद खंडेलवाल, शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल पिपरिया भांडी मोहन बोपचे, लेखापाल शाहिद सिद्दीकी,जिला प्रोग्राम नागेंद्र, धानेंद्र गौतम, अकरम खान, शिवदयाल शेंडे, जीवनलाल कावरे उपस्थित रहे।
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित हो जाएगा। इसमें प्लास्टिक स्टिक वाली इयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, केंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, पालीस्टाइरीन थर्माकाल की सजावटी सामग्री, कप प्लेट,गिलास, काटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, मिठाई के डब्बे, आमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को पैक करने वाली रेपिंग फिल्म, 100 माइक्रान से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बेनर और स्टिरर्स का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।प्लास्टिक के केरी बैग की मोटाई 30 सितंबर 2021 से 50 माइक्रान से बढ़ाकर 75 माइक्रान कर दी गई थी, जो 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रान हो जाएगी।ऐसी सभी तरह की सिंगल यूज प्लास्टिक जो उपयोगी कम है, पर कचरे के रूप से चिरकाल तक रहती हैं के साथ पालीस्टाइरीन और विस्तारित पालीस्टाइरीन को प्रतिबंधित किया जा रहा है।केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तृत कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए है।
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