मध्य प्रदेश

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Shantanu Roy
30 July 2022 2:32 PM GMT
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बड़ी खबर

भोपाल। नगर निगम रहवासियों और व्यवसायियों को बाजार से कम दाम में दुकान व प्लाट बेच रहा है। पैसा भी कई किश्तों में लिया जा रहा है। बावजूद इसके निगम से संपत्ति खरीदने के बाद लोग पैसा नहीं चुका रहे हैं। निगम के करीब 39 करोड़ रुपये इन दुकानदारों और प्लाटधारकों के पास फंसे हैं। नोटिस देने के बाद भी जब इन पर कोई असर नहीं हुआ तो निगम अधिकारियों ने अब पैसे वसूलने के लिए दुकान व प्लाट का आवंटन रद्द करने का फैसला लिया है।


जानकारी के अनुसार नगर निगम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 429 प्लाट व दुकान का विक्रय किया है। इसमें से करीब 156 लोगों ने पूर्ण राशि निगम में जमा कर दी है। जबकि 273 अन्य दुकानदारों व प्लाट मालिकों ने अब तक 62 करोड़ रुपये में से 23 करोड़ रुपये ही जमा कराए हैं। अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। निगम में राजस्व विभाग की उपायुक्त योगेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि बकायादारों को नोटिस जारी किया गया है।
वहीं नगर निगम की ओर से 13 अगस्त 2022 को लोक अदालत का अयोजन भी किया जा रहा है। इसमें बकायादारों को छूट भी दी जा रही है। इसके बावजूद यदि लोग तय समय सीमा में राजस्व भुगतान नही करते हैं, तो उनके खिलाफ आवंटन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। अभी नगर निगम के कर्मचारी लोगों के घर व उनके पते पर जाकर लोगों से बकाया पैसा लोक अदालत के माध्यम से जमा करने की अपील कर रहे हैं।
इन स्थानों पर किया गया है दुकान व प्लाट का आवंटन
कोकता आरटीओ में 47 दुकानें, 45 चबूतरा न्यूमार्केट में 24 दुकानें, न्यूमार्केट थाने के सामने 16 दुकानें, संत आशाराम नगर में शापिंग कांपलेक्स की 10 दुकानें, 36 चबूतरे न्यूमार्केट की 21 दुकानें, लक्ष्मी टाकीज की 14 दुकानें, सुरेंद्र पैलेश में 16 दुकानें, आदर्श मार्ग बैरागढ़ में 14 दुकानें, ग्राम रसुल्ली में तीन दुकानें, वसुंधरा कालोनी में सात, न्यू मार्केट नागरिक सहकारी बैंक के पास 11 दुकानें, ओल्ड पंचायत भवन नीलबड़ की 19 , अशोक विहार में आठ, रानी अवंती ट्रांसपोर्ट नगर स्थित 12 प्लाट, मालवीय नगर में एक दुकान, कोकता ट्रांसपोर्ट नगर में 107 प्लाट शामिल हैं। इनसे निगम को 13 अगस्त से पहले 39 करोड़ रुपये वसूलना है।
इनका कहना
नगर निगम में 13 अगस्त को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। दुकानदार और प्लाट धारकों से अपील की जा रही है कि वो लोक अदालत के माध्यम से अधिभार की राशि में छूट का लाभ लेते हुए बकाया भुगतान जमा कर दें। अन्यथा नगर निगम इन बकायादारों के खिलाफ कुर्की या आवंटन रद्द करने की कार्रवाई करेगा।
-योगेंद्र सिंह पटेल, उपायुक्त राजस्व नगर निगम
Shantanu Roy

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