मध्य प्रदेश

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Shantanu Roy
10 Jun 2022 2:36 PM GMT
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नर्मदापुरम। जिले के सभी नगरीय निकाय के पार्षद पद के लिए शनिवार से नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 11 जून को प्रातः 10.30 बजे होगा। इसके साथ ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा।

अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन पत्र 18 जून 2022 तक अपरान्ह 3 बजे तक निर्धारित स्थान पर लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 20 जून को की जाएगी। अभ्यर्थिता से नाम वापिस लेने की अंतिम तिथि 22 जून अपरान्ह 3 बजे तक इसके तत्काल बाद शेष रहे अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई एवं द्वितीय चरण का मतदान 13 जुलाई को प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक होगा।

मतगणना 17 जुलाई को प्रातः 9 बजे से होगी। नाम निर्देशन पत्रों के साथ नगर पालिका परिषद के पार्षद पद के लिए निक्षेप राशि 3000 रूपये तथा नगर परिषद के पार्षद पद के लिए 1000 रूपये निक्षेप राशि जमा करना होगी। नगर परिषद में पार्षद पद के लिए व्यय सीमा 75 हजार रुपये निर्धारित की गई है।

जबकि नगर पालिका परिषद में पार्षद पद के लिए 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 2.50 लाख रुपये तथा 50 हजार से 1 लाख की आबादी वाले शहरों में 1.50 लाख तथा 50 हजार से कम आबादी वाले नगर पालिकाओं में 1 लाख रुपये व्यय सीमा रखी गई है। नगर पालिका पार्षद पद के लिए पीला तथा नगर परिषद के पार्षद पद के लिए नीला मतपत्र रहेगा।

इन स्थानों पर लिए जाएंगे नाम निर्देशन पत्र

उप जिला निर्वाचन अधिकारी मोहिनी शर्मा ने बताया कि नगर पालिका नर्मदापुरम के लिए कलेक्टर न्यायालय में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किये जाएंगे। इसी प्रकार नगर पालिका सिवनीमालवाए इटारसी एवं पिपरिया के लिए संबंधित न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किये जाएंगे। नगर परिषद माखन नगर एवं बनखेड़ी के लिए संबंधित न्यायालय तहसीलदार सिराली में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किये जाएंगे।
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