मध्य प्रदेश

नदी में डूबा ग्रामीण, रेस्क्यू टीम ने निकाला शव

Admin Delhi 1
3 Jun 2023 11:42 AM GMT
नदी में डूबा ग्रामीण, रेस्क्यू टीम ने निकाला शव
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इंदौर न्यूज़: खैरलांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भौरगढ़ में वैनगंगा नदी में डूबने से एक ग्रामीण की मौत हो गई. सूचना मिलने पर होमगार्ड, एसडीइआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. घंटों मशक्कत करने के बाद शव को बाहर निकाला. खैरलांजी पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को बरामद किया. मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया.

जानकारी के अनुसार की सुबह करीब 7 बजे ग्राम भौरगढ़ निवासी लक्ष्मीनारायण भंडारकर (55) वैनगंगा नदी में डूब गया था. घटना की सूचना खैरलांजी पुलिस को दी गई. खैरलांजी पुलिस ने होमगार्ड, एसडीइआरएफ की टीम को इसकी सूचना दी. सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची. वैनगंगा नदी के पानी में डूबे व्यक्ति का रेस्क्यू शुरु किया. करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम को शाम लगभग 4 बजे लक्ष्मीनारायण का शव मिला. रेस्क्यू टीम ने शव को खैरंलाजी थाना पुलिस को सौंप दिया. जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई खैरलांजी पुलिस ने की. रेस्क्यू के दौरान होमगार्ड, एसडीइआरएफ से टीम प्रभारी फागूलाल नेवारे, हीरालाल टेकाम, अशोक चौधरी, योगेश बघेल, कुलदीप दुबे, रमेश लिल्हारे, गोवर्धन पालेवार, करण सिंह वल्के, देवेंद्र गेडाम सहित अन्य का योगदान रहा है.

समूह पेयजल योजना में अनियमित भुगतान करने का मामला

उपसचिव मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल ने कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) अरुण श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. उपसचिव ने निलंबन का आदेश भी जारी कर दिया है. कार्यपालन यंत्री श्रीवास्तव को लालबर्रा समूह जल प्रदाय योजना में अनियमित भुगतान करने के मामले में निलंबित किया गया है.

जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि कार्यपालन यंत्री अरुण श्रीवास्तव ने लालबर्रा समूह जल प्रदाय योजना के संधारण कार्य में बगैर निविदा के कार्य कराया. वहीं बड़ी राशि का अनियमित भुगतान भी कर दिया. विभाग ने इस कार्य को गंभीर अनुशासनहीनता और वित्तीय अनियमितता माना है. जिसके चलते मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में कार्यपालन यंत्री का मुख्यालय कार्यालय मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी भोपाल परिक्षेत्र भोपाल रखा गया है. निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी. वहीं विभाग के माध्यम से उन्हें आरोप पत्र पृथक से जारी भी किया जाएगा.

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