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'मध्य प्रदेश के पीथमपुर में इकाइयों को संपत्ति कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं'

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : पीथमपुर औद्योगिक निवेश क्षेत्र में स्थापित इकाइयों को अब स्थानीय नगरीय निकाय को संपत्ति कर देने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मप्र औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) के पक्ष में निर्णय दिया है, यह जानकारी मंगलवार को एमपीआईडीसी के कार्यपालक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय हिमांशु प्रजापति ने दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इकाइयों की अन्य समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने एकल खिड़की प्रणाली लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। प्रजापति पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र, स्मार्ट औद्योगिक पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र बीजेपुर और मोहना का दौरा करने के बाद पीथमपुर के निर्यात भवन में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक का उद्देश्य प्रदेश के अग्रणी औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों के संचालन को सुगम बनाना और एमपीआईडीसी की आगामी योजनाओं पर चर्चा करना था। बैठक में एसईजेड सीमा शुल्क, जिला उद्योग केंद्र और एमपीआईडीसी के अधिकारी मौजूद थे।





