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मध्य प्रदेश
युगांडा के साइबर ठग को 5 साल की सजा, जानिए क्या है वजह
Shantanu Roy
30 July 2022 5:00 PM GMT

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बड़ी खबर
भाेपाल। राजधानी की एक अदालत ने शनिवार काे युगांडा के एक साइबर ठग काे पांच साल की सजा से दंडित किया है। उसने दाे वर्ष पहले कटारा हिल्स स्थित अमलतास कालाेनी में स्टेट बैंक आफ इंडिया के एटीएम में स्कीमर लगाकर 12 लाेगाें का डेटा कापी करके डुप्लीकेट एटीएम कार्ड बना लिए थे। इसके बाद बंगलुरु जाकर सभी 12 लाेगाें के खाते से अलग–अलग समय में दाे लाख रुपये निकाल लिए थे। आराेपित एंड्रयू मुकासा काे राजधानी पुलिस ने 14 जनवरी काे गिरफ्तार किया था।
अतिरिक्त लाेक अभियाेजक राजीव जैन ने बताया कि जनवरी–2020 में 10 से अधिक लाेगाें ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई थी। उसमें बताया था कि बिना एटीएम का इस्तेमाल किए उनके खाते से रुपये निकाल लिए गए हैं। जांच में पता चला था कि सभी के रुपये बंगलुरु के एटीएम से निकाले गए थे। यह भी पता चला कि जिन लाेगाें के साथ ठगी हुई, सभी ने अमलतास कालाेनी के एटीएम से रुपये निकाले थे। इस मामले में पुलिस ने ठगी, जालसाजी एवं आइटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने पुलिस ने आराेपित एंड्रयू मुकासा काे गिरफ्तार कर लिया था।
इस तरह दिया था वारदात काे अंजाम
पुलिस पूछताछ में पता चला था कि एंड्रयू मुकासा ने अमलतास कालाेनी स्थित एटीएम में अपने एक साथी के साथ मिलकर स्कीमर लगाया था। स्कीमर की मदद से एटीएम से रुपये निकालने वाले लाेगाें के एटीएम का डेटा चाेरी कर लिया था। इसके बाद लैपटाप और कम्प्यूटर की मदद से कापी किए डेटा से नए डुप्लीकेट एटीएम कार्ड तैयार कर लिए थे। उन कार्डाें से बंगलुरु जाकर आराेपित ने दाे लाख रुपये से अधिक की राशि निकाल ली थी।
फर्जी वीजा और पासपाेर्ट से भारत आया था
जांच में यह भी पता चला था कि एंड्रयू मुकासा युगांडा से फर्जी वीजा और पासपाेर्ट के भारत आ गया था। उसने भारत में जांच एजेंसियाें काे जाे वीजा, पासपाेर्ट दिखाया था, उसने तस्वीर ताे आरोपित एंड्रयू मुकासा की थी, लेकिन पासपाेर्ट किसी और का था। इस बात की पुष्टि हाेने के बाद एंड्रयू मुकासा के खिलाफ फारेनर एक्ट की धारा भी बढ़ाई गई थी। गिरफ्तार हाेने के बाद से ही एंड्रयू मुकासा जेल में था। शनिवार काे 23वें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना ने आराेपित एंड्रयू मुकासा काे पांच वर्ष की कैद के साथ 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामलाें में 23 लाेगाें ने गवाही दी थी। दिल्ली के इमीग्रेशन के अधिकारी ने वीडियाे कांफ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही दी थी।
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