मध्य प्रदेश

आरक्षक भर्ती से जुड़े व्यापमं घोटाले में दो को चार साल की सश्रम कारावास की सजा

Ashwandewangan
10 July 2023 5:06 PM GMT
आरक्षक भर्ती से जुड़े व्यापमं घोटाले में दो को चार साल की सश्रम कारावास की सजा
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आरक्षक भर्ती से जुड़े व्यापमं घोटाला
ग्वालियर, (आईएएनएस) ग्वालियर की एक विशेष व्यापमं अदालत ने 2012 में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में प्रतिरूपण से संबंधित एक मामले में बलराम यादव (प्रतिरूपणकर्ता) और अखिलेश कुमार (उम्मीदवार) को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने उनमें से प्रत्येक पर 13,100 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सीबीआई ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मध्य प्रदेश के भिंड देहात पुलिस स्टेशन से जांच अपने हाथ में लेते हुए मामला दर्ज किया था।
''अखिलेश के खिलाफ 2012 में व्यापमं, भोपाल द्वारा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में प्रतिरूपण के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि सीएसपी, भिंड द्वारा एक पुलिस जांच की गई थी, जिसके दौरान ओएमआर पर हस्ताक्षर, लिखावट और अंगूठे के निशान दिए गए थे। एक सीबीआई अधिकारी ने कहा, ''अखिलेश द्वारा इस्तेमाल की गई शीट और आरएएसए उपस्थिति शीट उम्मीदवार द्वारा जमा किए गए नमूनों से मेल नहीं खाती।''
जांच के दौरान पता चला कि एक बिचौलिए ने एक अन्य बिचौलिए के माध्यम से अखिलेश के लिए 70,000 रुपये के बदले बलराम यादव नाम के एक सॉल्वर की व्यवस्था की थी. सीबीआई ने ग्वालियर में नामित अदालत के समक्ष उम्मीदवार, सॉल्वर और दो बिचौलियों सहित चार आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया।
ट्रायल कोर्ट ने उम्मीदवार और सॉल्वर को दोषी पाया और उन्हें दोषी ठहराया। दोनों बिचौलियों को अदालत ने बरी कर दिया।
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प्रकाश सिंह पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में हैं। साल 2019 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। फिलहाल, प्रकाश जनता से रिश्ता वेब साइट में बतौर content writer काम कर रहे हैं। उन्होंने श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हिंदी पत्रकारिता में मास्टर्स किया है। प्रकाश खेल के अलावा राजनीति और मनोरंजन की खबर लिखते हैं।

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