मध्य प्रदेश

Twisha Sharma Case: HC में जज की ज़मानत रद्द और दूसरी पोस्टमॉर्टम की मांग

nidhi
21 May 2026 2:31 PM IST
Twisha Sharma Case: HC में जज की ज़मानत रद्द और दूसरी पोस्टमॉर्टम की मांग
x
HC में जज की ज़मानत रद्द और दूसरी पोस्टमॉर्टम की मांग
Bhopal: भोपाल की एक सेशन कोर्ट द्वारा ट्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमॉर्टम AIIMS दिल्ली में करवाने की याचिका खारिज किए जाने के एक दिन बाद, पीड़ित परिवार अब MP हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रहा है। परिवार की मांग है कि गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम ज़मानत रद्द की जाए और इस मामले में दूसरा पोस्टमॉर्टम करवाया जाए।
पीड़ित परिवार की तरफ से केस लड़ रहे वकील अंकुर पांडे ने दावा किया कि ट्विशा शर्मा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को जो अग्रिम ज़मानत दी गई है, वह विधायिका द्वारा पारित कानून और उसके तहत बनाए गए नियमों के खिलाफ है।
पांडे ने कहा, "हमने गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम ज़मानत के आदेश की जांच की। पीड़ित परिवार ने भी इसकी समीक्षा की और हाई कोर्ट के कानूनी विशेषज्ञों से भी सलाह ली गई। यह ज़मानत कानून के एक स्थापित सिद्धांत के खिलाफ दी गई है... गिरिबाला सिंह को अग्रिम ज़मानत की राहत विधायिका द्वारा पारित कानून और उसके तहत बनाए गए नियमों के खिलाफ जाकर दी गई है। इसलिए, आज हम हाई कोर्ट जा रहे हैं और ज़मानत रद्द करने की मांग करेंगे।"
उन्होंने आगे कहा कि वे दूसरे पोस्टमॉर्टम के लिए भी निर्देश मांगेंगे। उन्होंने बताया कि ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने दूसरे पोस्टमॉर्टम की अर्जी सिर्फ इस आधार पर खारिज कर दी थी कि शव को दिल्ली नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि यह कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
वकील ने कहा, "कल, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने दूसरे पोस्टमॉर्टम के लिए हमारी अर्जी सिर्फ इस आधार पर खारिज कर दी कि शव को दिल्ली नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसी आधार पर हमारी वह मांग स्वीकार नहीं की गई। हालांकि, हमारी दूसरी मांग के संबंध में, मजिस्ट्रेट ने SHO (स्टेशन हाउस ऑफिसर) को निर्देश दिया कि वे पता लगाएं कि क्या मध्य प्रदेश में शव को माइनस 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुरक्षित रखने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। SHO आज मजिस्ट्रेट के सामने इन सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। हम हाई कोर्ट जा रहे हैं और वहां से निर्देश मांगेंगे। हम दूसरे पोस्टमॉर्टम की मांग करेंगे और यह भी अनुरोध करेंगे कि यदि मध्य प्रदेश में शव को आवश्यक तापमान पर सुरक्षित रखने की कोई सुविधा नहीं है, तो शव को राज्य से बाहर भेजा जाए।" उन्होंने गिरिबाला सिंह की अग्रिम ज़मानत की सुनवाई के दौरान पेश किए गए कथित कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 12 और 13 मई के रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि घटना के बाद भी कई लोगों से लगातार बातचीत हो रही थी।
एडवोकेट पांडे ने कहा, "गिरिबाला सिंह की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई के दौरान, उनके वकील ने 12 और 13 मई के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स पेश किए। उनकी जाँच करने पर पता चला कि घटना के बाद भी कुछ खास लोगों को लगातार कॉल किए जा रहे थे, बातचीत हो रही थी और कई लोग संपर्क में थे। पीड़ित परिवार को शक है कि जाँच को प्रभावित करने में कुछ प्रभावशाली लोगों का हाथ हो सकता है। परिवार की बस यही माँग है कि इन फ़ोन नंबरों से जुड़े लोगों की पहचान की जाँच की जाए।"
उन्होंने आगे कहा कि अगर पुलिस ठीक से जाँच कर रही होती, तो आरोपियों के फ़ोन पुलिस के पास होते और जाँच एजेंसी कॉल डिटेल्स की पुष्टि कर चुकी होती। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, इसलिए वे खुद ही इसके लिए प्रयास कर रहे हैं।
नोएडा की रहने वाली 33 वर्षीय ट्विशा शर्मा ने दिसंबर 2025 में भोपाल के रहने वाले समर्थ सिंह से शादी की थी। 12 मई को उनकी मौत हो गई और उनके परिवार ने ससुराल वालों पर मानसिक प्रताड़ना और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने उनके पति और सास गिरिबाला सिंह (जो एक रिटायर्ड जज हैं) के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल (SIT) का गठन किया है।
Next Story