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व्यापारी ने बिना परमिशन तोड दो पटाखा गोदामों की सील, मामला दर्ज
इंदौर: हरदा त्रासदी के बाद जिले के कई पटाखा गोदामों और फैक्ट्रियों को प्रशासन ने बंद कर सील कर दिया था. कैलोद किरताल स्थित दो पटाखा गोदामों को भी खामियों के चलते सील कर दिया गया। टीम दोबारा जांच करने पहुंची तो दोनों गोदामों की सील टूटी हुई मिली। बिना अनुमति सील खोलने पर गोदाम प्रबंधकों के खिलाफ तेजाजी नगर थाने में मामला दर्ज किया गया।
फरवरी में महू के पास पटाखा फैक्ट्री हादसे के बाद बंद हुए गोदामों और फैक्ट्रियों का प्रशासन की टीम ने निरीक्षण किया। एसडीएम कल्याणी पांडे ने बताया कि बुधवार को निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक टीम ने पाया कि प्रशासन द्वारा घनश्यामदास व जयप्रकाश सुखयानी के पटाखा गोदाम पर लगाई गई सील बिना किसी सक्षम आदेश के खोली गई है। इसे विस्फोटक अधिनियम के विरुद्ध और सरकारी कार्य में बाधा माना गया। प्रशासन की ओर से दोनों के खिलाफ तेजाजी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है.
कोई अनुमति नहीं ली गई: पांडे का कहना है कि फरवरी में निरीक्षण के दौरान गोदाम में अग्नि सुरक्षा एवं विस्फोटक अधिनियम का अनुपालन नहीं हुआ था. इसलिए इन दोनों गोदामों का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की गयी. प्रशासन की सील खोलने की कोई अनुमति नहीं ली गई।