मध्य प्रदेश

जुर्माने से बचने अधिकारियों ने चुना अमान्य का रास्ता

Kajal Dubey
22 Dec 2022 7:34 AM GMT
जुर्माने से बचने अधिकारियों ने चुना अमान्य का रास्ता
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ग्वालियर : 10 साल पहले प्रदेश में लाए गए लोकसेवा गारंटी अधिनियम में आपका काम गारंटी के साथ हो,यह तय नहीं है। लोकसेवा केंद्रों पर पूरी जांच के बाद ही आवेदन लेने के बाद यह हाल है कि इस साल अबतक 19 हजार से ज्यादा आवेदन तो अधिकारियों ने अमान्य लिखकर अस्वीकृत कर दिए। खासबात यह कि आवेदन क्यों अमान्य किया,इसका स्पष्ट कारण अधिकारी लिखते ही नहीं हैं। 200 से ज्यादा सेवाएं आनलाइन होने और बेहतर सेवा देने के दावे के बीच यह स्थिति है। इतना ही नहीं परिवहन, महिला एवं बाल विकास विभाग और बिजली कंपनी जैसे विभागों की सेवाओं इससे दूर हैं, यह गारंटी अधिनियम में तो आती हैं लेकिन विभाग खुद ही अपने स्तर पर मानीटरिंग से बचने काम करते हैं। 22 विभागों में सबसे ज्यादा सामान्य प्रशासन विभाग के हैं। ग्वालियर में जब से लोकसेवा गारंटी अधिनियम आया तब से 21 लाख से ज्यादा आवेदन पहुंच चुके हैं।
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