मध्य प्रदेश

MP में एक से अधिक जीवनसाथी वाले सरकारी नौकरी से होंगे अयोग्य, ड्राफ्ट नियम जारी

Kavita2
6 Jun 2026 12:49 PM IST
MP में एक से अधिक जीवनसाथी वाले सरकारी नौकरी से होंगे अयोग्य, ड्राफ्ट नियम जारी
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Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) ने पब्लिक कंसल्टेशन के लिए मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज़ (जनरल कंडीशंस ऑफ़ सर्विस) रूल्स, 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है। ड्राफ्ट के मुताबिक, राज्य में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए ऐसे उम्मीदवार अयोग्य होंगे जिनके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी हैं।

GAD ने बताया कि नियमों को फाइनल करने से पहले 15 जून तक स्टेकहोल्डर्स से सुझाव और आपत्तियों का आमंत्रण किया गया है। विभाग का कहना है कि इस प्रक्रिया के जरिए ड्राफ्ट नियमों पर सार्वजनिक और विशेषज्ञ स्तर पर प्रतिक्रिया ली जाएगी, ताकि नियमों का अंतिम संस्करण सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा सके।

ड्राफ्ट नियमों में स्पष्ट किया गया है कि जिन व्यक्तियों के एक से अधिक जीवित जीवनसाथी हैं, उन्हें राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति के लिए डिसक्वालिफाई कर दिया जाएगा। हालांकि, सरकार को कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट देने का अधिकार भी रहेगा। अधिकारियों के अनुसार, यह प्रावधान राज्य में सरकारी कर्मचारियों की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया है।

इसके अलावा, ड्राफ्ट नियमों में उन उम्मीदवारों के अपॉइंटमेंट पर रोक का प्रावधान भी है, जो नैतिक रूप से भ्रष्ट अपराधों में दोषी पाए गए हैं। यदि किसी कैंडिडेट के खिलाफ ऐसे मामले कोर्ट में पेंडिंग हैं, तो उसकी नियुक्ति तब तक स्थगित रहेगी जब तक कोर्ट अपना अंतिम निर्णय नहीं सुना देता। इस प्रावधान का मकसद प्रशासन में उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखना और ऐसे व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति से रोकना है जिन पर गंभीर नैतिक या कानूनी आरोप हैं।

ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि सरकारी नौकरी में चयन प्रक्रिया पारदर्शिता और नैतिकता पर आधारित होगी। जिन मामलों में सरकार विशेष अनुमति देगी, वहां नियमों के तहत स्पष्ट शर्तें तय की जाएंगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस नियम का प्रभाव बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों पर पड़ सकता है और इसके चलते भर्ती प्रक्रियाओं में बदलाव की संभावना है। वहीं, कुछ सामाजिक और कानूनी संगठन ड्राफ्ट नियमों के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जता सकते हैं, खासकर एक से अधिक जीवनसाथियों वाले उम्मीदवारों के अपॉइंटमेंट पर प्रतिबंध के संबंध में।

GAD ने जनता और स्टेकहोल्डर्स को 15 जून तक अपने सुझाव और ऑब्जेक्शन भेजने का निर्देश दिया है। इसके बाद विभाग इन सुझावों की समीक्षा करेगा और अंतिम नियमों को तैयार करेगा।

ड्राफ्ट नियमों के तहत प्रस्तावित बदलाव मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए पात्रता मानकों को सख्त करने और नैतिक मानकों पर जोर देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। इससे राज्य में सरकारी सेवाओं में नियुक्त होने वाले कर्मियों की सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी।

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