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मध्य प्रदेश
बाहर से आए शरारती तत्वों ने रची उज्जैन को, बदनाम करने की साजिश,शहर काजी
Ritisha Jaiswal
23 July 2023 8:04 AM GMT
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पहले इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया
भोपाल: मध्य प्रदेश में एक बार फिर त्वरित "बुलडोजर न्याय" सामने आया, जब भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर दूर उज्जैन शहर के जिला प्रशासन ने 17 जुलाई, दूसरे श्रावण सोमवार को निकाली गई महाकाल की सवारी पर पानी फेंकने वाले मुस्लिम समुदाय के तीन आरोपियों के घरों को ध्वस्त कर दिया।
कार्रवाई का जश्न मनाने के लिए अधिकारियों की एक टीम बुलडोजर और ढोल-नगाड़ों के साथ मौके पर पहुंची. कार्रवाई से पहले इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था.
उज्जैन नगर निगम (यूएमसी) के अनुसार, मकान अवैध रूप से बनाए गए थे।
यहां बता दें कि सोमवार (17 जुलाई, 2023) को महाकालेश्वर जुलूस के दौरान छत्री चौक टंकी के पास एक घर की छत से तीन युवकों ने कथित तौर पर श्रद्धालुओं पर पानी थूक दिया था. जुलूस में शामिल लोगों ने उनकी इस हरकत का वीडियो बनाया और बाद में पुलिस को सौंप दिया.
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में अधिकारियों ने एक मुस्लिम व्यक्ति के घर के 'अवैध हिस्से' को ध्वस्त कर दिया, जिस पर 17 जुलाई को धार्मिक जुलूस, महाकाल की सवारी पर कथित तौर पर पानी थूकने का मामला दर्ज किया गया था।
हालांकि, उज्जैन शहर काजी खलीक-उर-रहमान ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि बाहर से आए कुछ शरारती तत्वों ने झूठा वीडियो बनाकर शहर को बदनाम करने की साजिश रची है. उन्होंने कहा कि उज्जैन शहर गंगा जमुना संस्कृति और भाईचारे के लिए जाना जाता है।
उन्होंने कथित तौर पर कहा कि पुलिस पर दबाव बनाकर मुस्लिम समुदाय के दो नाबालिग और एक वयस्क युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है. पुलिस प्रशासन और उज्जैन नगर निगम के अधिकारियों ने बिना जांच के तीनों को दोषी मानते हुए उनके मकान भी तोड़ दिए.
उन्होंने मांग की कि प्रशासन इस मामले की दोबारा जांच कराए और अगर जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं, वे निर्दोष हैं तो उनके घर फिर से बनाए जाएं.
शहर काजी खलीक-उर-रहमान ने दावा किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई और पुलिस ने किस आधार पर और किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, जबकि मकान तोड़ने की यह कार्रवाई नगर निगम के अधिकारियों द्वारा नियमों के खिलाफ की गई थी। उन सभी अधिकारियों की निष्पक्ष जांच कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और प्रभावितों को मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि घटना वाले दिन उन्होंने महाकाल की सवारी में शामिल श्रद्धालुओं द्वारा थूकने के मामले की निंदा की थी, लेकिन मीडिया वालों ने उस खबर को नहीं चलाया.
उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने न्यायपालिका की भूमिका अपने हाथ में ले ली और बिना जांच के मकानों को तोड़ दिया. उन्होंने सवाल किया कि यदि जर्जर मकान के नाम पर एक समुदाय विशेष के आरोपी का मकान तोड़ा गया तो फिर महाकाल सवारी मार्ग में और भी कई जर्जर मकान हैं। इसे भी तोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने एकतरफा कार्रवाई की और एक व्यक्ति विशेष का मकान तोड़ दिया गया.
पिछली बार भी मुस्लिम समाज के जुलूस में नारेबाजी को लेकर प्रशासन और पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई की थी. बाद में कोर्ट ने उस केस को खारिज कर दिया, इस बार भी वैसा ही केस होगा, हमें कोर्ट पर भरोसा है. उन्होंने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, जो वीडियो जारी हुए हैं उससे यह साबित नहीं होता कि यह घटना हुई है. प्रेस वार्ता के दौरान मौलाना मोहम्मद इब्राहिम, मौलाना मोहम्मद अजीज, मौलाना मोहम्मद हुजैफा, आबिद मोहम्मद अयूब और मुस्लिम समाज के पार्षद नेता मौजूद रहे.
खाराकुआं टीआई राजवीर गुर्जर के मुताबिक टंकी चौराहा अंडा गली में रहने वाले तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 295, 153ए, 296 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया है। दो आरोपियों को मंगलवार को अदालत में पेश किया गया और उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया, जबकि तीसरे आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल जुलूस पर अपनी बालकनी से थूकने के आरोप में मुस्लिम समुदाय के तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि तीनों युवक अपनी बालकनी से महाकाल की सवारी देख रहे थे. वे आगे बढ़े और कथित तौर पर धार्मिक रैली पर थूक दिया, जब एक स्थानीय ने इसे रिकॉर्ड किया। आरोपियों की पहचान अदनान, सुफियान और अशरफ के रूप में हुई।
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Ritisha Jaiswal
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