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मध्य प्रदेश
गुना का है मामला : न्यायमूर्ति एमआर फड़के ने की याचिका की सुनवाई
Kajal Dubey
5 Jan 2023 11:58 AM IST

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ग्वालियर : एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को बच्चे को जन्म देना होगा। जन्म देने के बाद पीड़िता से पूछा जाएगा कि वह बच्चे को रखना चाहती है या नहीं। यदि नहीं रखना चाहती है तो अस्पताल से ही बच्चे को गोद दे दिया जाएगा। उसके डीएनए की जांच के लिए सैंपल लिए जाएंगे। पीड़िता का गर्भ 31 सप्ताह का था। इस वजह से गर्भपात की अनुमति नहीं मिल सकी, क्योंकि 31 सप्ताह के बाद बच्चा जन्म की स्थिति में आ जाता है। छह जनवरी को जीआर मेडिकल कालेज ग्वालियर के डाक्टर नाबालिग की डिलेवरी कराएंगे। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति एमआर फड़के ने की।
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