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CMHO ने केयर CHL हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए नोटिस जारी किया

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : इंदौर के बड़े प्राइवेट अस्पतालों में से एक, CARE CHL को आखिरकार हेल्थकेयर नियमों के गंभीर उल्लंघन के बाद चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर (CMHO) द्वारा रजिस्ट्रेशन रद्द करने का नोटिस दिया गया है।
CMHO डॉ. माधव हसानी ने अस्पताल मैनेजमेंट को यह नोटिस तब जारी किया, जब मरीजों के भर्ती होने के दौरान अवैध निर्माण कार्य किए जाने की शिकायतें सामने आईं, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही थी और उनकी सेहत को खतरा था।
नोटिस के अनुसार, अस्पताल परिसर के अंदर बिना इजाज़त निर्माण और अतिक्रमण की शिकायतें मिली थीं। अस्पताल मैनेजमेंट से इस बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा गया था। 19 दिसंबर को मैनेजमेंट ने जवाब देने के लिए 15 दिन का समय मांगा था; हालांकि, आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। इसके बावजूद, बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य बिना रुके जारी है।
CMHO ने कहा कि मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने के दौरान निर्माण गतिविधियां करना मेडिकल नियमों के खिलाफ है और मरीजों की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। नोटिस में ऐसे कामों को मरीजों की जान से खिलवाड़ करना और हेल्थकेयर नियमों का साफ उल्लंघन बताया गया है।





