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नाबालिग का पीछा करने वाले आरोपी को मिली 3 साल की जेल

जबलपुर। सेशन कोर्ट ने नाबालिग किशोरी का गलत नीयत से पीछा करने के आरोपित विजय नगर निवासी अनूप चौरसिया का दोष सिद्ध होने पर तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीषा दुबे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पीड़िता के पिता ने नौ फरवरी, 2014 को थाना विजय नगर में शिकायती आवेदन दिया, जिसमें कहा गया कि एक आटो चालक लगातार 15 दिनों से उसकी नाबालिग पुत्री का पीछा कर रहा है। पीड़िता जब स्कूल से आती है व कोचिंग जाती है।
तब वह आटो चालक पीड़िता को देख कर मुस्कुराता है। उसका पीछा करता है व उसे अपनी आटों में बैठने का इशारा करता है। यह जानकारी पीड़िता ने अपने पिता को दी। उसने कालोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे के विडियो फुटेज देखे। इसमें आटो चालक पीड़िता का पीछा करते पाया गया। तब पीड़िता के पिता ने डायल 100 के सहयोग से आटो चालक की शिकायत की। इस पर थाना विजयनगर में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया गया। अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित को दोष सिद्ध करार देकर सजा व जुर्माने से दंडित किया।