- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- 8 वर्षीय बालक के साथ...
8 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक यौना के आरोप में दोषी को कठोर कारावास की सजा
बक्सर: पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मानकेश्वर चौबे ने ब्रह्मपुर के शिवजी बारी को 8 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक यौना के आरोप में दोषी पाते हुए वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1 लाख रुपये का जुर्माना व पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत 20 वर्ष कठोर कारावास के साथ 1 लाख जुर्माने की सजा मुकर्रर की है.
विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि कांड के अभियुक्त शिवजी बारी ने दिनांक 25 फरवरी 2017 को संध्या 6 बजे दुकान से सामान लेकर जा रहे 8 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक यौना किया और बालक को चुप रहने के लिए 50 रुपया दिया था. घटना की सूचना पीड़ित बालक के घरवालों ने पुलिस को दी थी. दोनों पक्षों के गवाह एवं बहस के उपरांत न्यायालय में सजा सुनाई गई है. जुर्माने की राशि 2 लाख रुपये पीड़ित बालक को देय होगा. जुर्माना नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास का दंड भुगतना होगा. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
एटीएम कार्ड बदलकर निकाल लिए 50 हजार: शहर के गोलंबर निवासी युवती का एटीएम बदलकर एक उचक्के ने 50 हजार रुपये निकाल लिए. पीड़िता की ओर से इस संबंध में टाउन थाने मुकदमा दर्ज कराया गया है.
जानकारी के अनुसार गोलंबर निवासी रीता देवी बीते अपनी बेटी को एटीएम देकर सोहनीपट्टी स्थित पीएनबी के एटीएम सेंटर भेजी थी. वहां पहले से मौजूद किसी युवक ने उनका एटीएम बदल दिया. इसके कु देर बाद उसने बारी-बारी से 50 हजार रुपये निकाल लिए. इसका मैसेज जब रीता देवी के मोबाइल पर पहुंचा तो उनका माथा ठनका. उन्होंने टाउन थाने में इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया है.