मध्य प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के फैसले को सही ठहराया

Admindelhi1
6 March 2024 6:16 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के फैसले को सही ठहराया
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बड़ा तालाब में क्रूज पर रोक जारी

भोपाल: भोपाल के बड़ा तालाब, नर्मदा और प्रदेश के अन्य जलाशयों में क्रूज और मोटरबोट चलाने पर पाबंदी वाले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। दरअसल, मप्र राज्य पर्यटन विकास निगम एनजीटी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट ने मंगलवार को यह याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में निगम के वकील ने तर्क दिया था कि 6 और रामसर साइट्स पर मोटरबोट का संचालन हो रहा है।

कोर्ट ने कहा कि वहां भी संचालन बंद कराया जाएगा। हिदायत दी कि आपको एनजीटी की पहल का स्वागत करना चाहिए। आप पर्यटन विकास निगम हैं, जितने ज्यादा तालाब शहर में होंगे उतने ज्यादा पर्यटक आएंगे। राज्य सरकार की इकाई होने के नाते आप जलाशयों को बचाने की चिंता करें न कि उन्हें बचाने के लिए आए भोपाल के बड़ा और छोटा तालाब को 2003 में रामसर वेटलैंड साइट घोषित किया गया था।

पर्यटन विभाग की 2 दर्जन जलाशयों में क्रूज की योजना... प्रदेश के लगभग 2 दर्जन जलाशयों में क्रूज संचालन की योजना है। इनमें धार से गुजरात में सरदार पटेल की ‘स्टेचू ऑफ यूनिटी’ तक क्रूज की योजना है।

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