मध्य प्रदेश

Illegal plotting पर सख्ती: शहर में कई जगह चल रहा है खेतों में अवैध प्लाटिंग का खेल

Gulabi Jagat
21 Nov 2024 1:21 PM GMT
Illegal plotting पर सख्ती: शहर में कई जगह चल रहा है खेतों में अवैध प्लाटिंग का खेल
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Raisen रायसेन। रायसेन शहर में कई जगहों पर खेतों में बगैर अनुमति के अवैध प्लाटिंग का खेल।इस गड़बड़ी राजस्व हानि की शिकायतें जब कलेक्ट्रेट कार्यालय बड़े पैमाने पर पहुंची।तब कलेक्टर अरविंद दुबे ने एसडीएम मुकेश सिंह को ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।कलेक्ट्रेट कार्यालय के नाक के नीचे करैरा शिवपुरी का एक कालों नाइजर की कान्हा धाम कॉलोनी पर निर्माण कार्यों पर सख्ती से एसडीएम मुकेश सिंह द्वारा कलेक्टर के आदेश का पालन करते हुए रोक लगा दी थी।लेकिन बताया यह जा रहा है कि प्रशासन की रोक के बावजूद भी कॉलोनाइजर के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वह पानी की टँकी निर्माण सड़क निर्माण अवैध मुरम कोपरा से करवा रहा है।
कलेक्टर के निर्देश का असर नहीं....
बुधवार को कलेक्टर अरविंद दुबे ने समय-सीमा की बैठक में नगरीय क्षेत्र एवं इसके आसपास अवैध प्लाटिंग की जा रही है।, जिस पर राजस्व विभाग के अधिकारी रोक लगाएं और इस पर सख्त कार्रवाई करें। इधर अधिकारी एक-दूसरे पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी बता रहे। एसडीएम मुकेश सिंह ने कहा कि नगरीय निकाय क्षेत्र में कार्रवाई के लिए नगर पालिका परिषद खुद जवाबदार है। यदि लॉ एंड आर्डर के लिए हमसे मदद मांगी जाएगी तो करेंगे।
कॉलोनाइजर करें रैरा के नियमों का कड़ाई से पालन.....
कलेक्टर अरविंद दुबे ने बताया कि रेरा एक्ट-2016 की धारा-3 के तहत प्रदेश में प्रत्येक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का रेरा प्राधिकरण में पंजीयन जरूरी है। बिल्डर नई संपत्ति ग्राहकों को बेचने वाले रियल एस्टेट एजेंट का पंजीयन भी धारा-9 में जरूरी किया गया है। ऐसा इसलिए ताकि संपत्ति के सौदे में विवाद, संपत्ति समय पर नहीं मिलने या वादे के मुताबिक काम नहीं किए जाने को लेकर ग्राहक बिल्डर के साथ अपने एजेंट के खिलाफ भी रेरा एक्ट की धारा-31 के तहत कार्रवाई कर सके। जहां कालोनी निर्माण किया जा रहा है, वहां संबंधित बिल्डर, कालोनाइजर को बोर्ड लगाकर प्रोजेक्ट का नाम, टीएनसीपी अप्रूव्ड होने का प्रूफ, एड्रेस, ऑथराइज्ड परसन का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। रेरा अफसरों के अनुसार मौके पर बोर्ड में ऐसी जानकारी नहीं दी जा रही है तो संदिग्ध है। इस कंडीशन में लोगों को भी जांच-पड़ताल के बाद ही जमीन प्लॉट खरीदना चाहिए।
रायसेन शहर में अवैध प्लाटिंग का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। चाहे रायसेन बायपास हो या टोल टैक्स बेरियर पाटनदेव अवन्तिका कॉलोनी अशोकनगर पटेल नगर गोपालपुर चोपड़ा मोहल्ला बाग बुधवार को कुछ अधिकारियों ने अवैध प्लाटिंग स्थल का निरीक्षण किया और दबे पैर लौट आए।
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