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आयोग में अजब मामला: आरटीआइ में जानकारी नहीं दी, राशि भी जमा करा ली
इंदौर न्यूज़: राज्य सूचना आयोग में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसमें लोक सूचना अधिकारी ने आवेदक को जानकारी देने शुल्क जमा करा लिया, फिर भी जानकारी नहीं दी. इस पर आयोग ने रकम वापस करने के आदेश दिए. लोक सूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.
मामला महिला एवं बाल विकास विभाग का है. आवेदक ऋचा दुबे ने 25 मई 2022 को विभाग के सागर कार्यालय से आवक-जावक पंजी की कॉपी चाही थी. लोक सूचना अधिकारी रचना बुधौलिया ने समय सीमा में उनसे 3200 रुपए की राशि शुल्क के रूप में ली, लेकिन जानकारी नहीं मिली. प्रथम अपीलीय आदेश के बावजूद 15 दिन में दस्तावेज नहीं दिए गए तो मामला आयोग के समक्ष आया. राज्य सूचना आयोग विजय मनोहर तिवारी ने आयोग की धारा 20 के तहत जुर्माने का नोटिस जारी किया. अपने बचाव में लोक सूचना अधिकारी रचना बुधौलिया ने तर्क दिया कि जानकारी विस्तृत होने और पंचायत चुनाव की व्यस्तता के कारण इसे देना संभव नहीं हुआ.
दलीलें दरकिनार
आयोग ने दलीलें अमान्य कर 2500 रुपए जुर्माना लगाया. 3200 रुपए लौटाने के आदेश दिए. अपीलार्थी को छह माह के विलंब से जानकारी मिली. अपीलार्थी भी महिला एवं बाल विकास विभाग की कर्मी है.