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मध्य प्रदेश
Shivpuri: 15 साल की लड़की से रेप मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद
Saba Naaz
16 Jan 2026 6:22 PM IST

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Shivpuri शिवपुरी: शुक्रवार को शिवपुरी में 15 साल की लड़की से रेप के मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई। ज़िला कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि पीड़िता को मुआवज़े के तौर पर ₹10 लाख दिए जाएं।
आरोपियों ने नाबालिग को रास्ते में रोका, उसे बंद कर दिया
जानकारी के अनुसार, यह घटना 16 सितंबर, 2024 को कोतवाली इलाके में हुई। 15 साल की लड़की एक स्थानीय दुकान पर जा रही थी। रास्ते में, आरोपियों में से एक, ननका, जिसे शोएब खान के नाम से भी जाना जाता है, उसके पास आया और उसे वह सामान देने के बहाने अपनी गली में बुलाया जो वह खरीदने गई थी। जब वह उसके घर गई, तो दूसरे आरोपी मोहसिन खान ने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे बाहर निकलने से रोक दिया।
इसके बाद दोनों ने पीड़िता को धमकाया और गैंगरेप किया। घटना के दौरान, एक दुकानदार मौके पर पहुंचा, जिससे मोहसिन के साथ कहा-सुनी हुई। शोर सुनकर लड़की की मां और भाई भी मौके पर पहुंचे और उसे आरोपियों से बचाया। घर लौटने के बाद, लड़की ने अपने परिवार को पूरी घटना के बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने कोतवाली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई।
POCSO के तहत दोषी ठहराया गया
पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और POCSO एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। जांच पूरी करने के बाद, मामला शिवपुरी की तीसरी अतिरिक्त सत्र अदालत में पेश किया गया।
15 जनवरी, 2026 को, अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (POCSO एक्ट) के रूप में कार्यरत न्यायाधीश बबीता होरा शर्मा ने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि अपराध बहुत गंभीर था और समाज में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर ज़ोर दिया।
कोर्ट ने शोएब खान को उम्रकैद और संबंधित धाराओं के तहत अतिरिक्त सज़ा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया। मोहसिन खान को भी उम्रकैद की सज़ा मिली और अन्य संबंधित कानूनों के तहत दंडित किया गया। जेल की सज़ा के अलावा, कोर्ट ने निर्देश दिया कि पीड़िता को मुआवज़े के तौर पर ₹10 लाख दिए जाएं, जो आरोपियों पर लगाए गए जुर्माने से अलग होगा।
इस मामले में विशेष लोक अभियोजक प्रतिभा उमरेया और ADPO ऋचा शर्मा ने अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया।
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