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अलग-अलग ब्रांच पर कर्मचारियों की सेवा सप्लाई मान्य नहीं: जैन
इंदौर न्यूज़: मप्र टैक्स लॉ बार एसोसिएशन और कमर्शियल टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन द्वारा जीएसटी विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया. सीए सुनील जैन ने बताया, हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुए निर्णय के संबंध में कई नोटिफिकेशन और सर्कुलर जारी हो चुके हैं.
सर्कुलर के अनुसार एक ही करदाता के कई व्यवसाय स्थल के बीच कर्मचारियों की सेवाओं के संबंध में सप्लाई नहीं मानी जाएगी. इसी तरह एक करदाता के अन्य संस्थान में जहां पूरी आइटीसी देने की पात्रता होती है तो उस संस्थान को आंतरिक सेवाओं के संबंध में बिल बनाना जरूरी नहीं रहेगा. यह भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी वस्तु के संबंध में गारंटी-वारंटी समय अंतराल के दौरान बगैर प्रतिफल दिए पार्ट्स के संबंध में न तो जीएसटी लगेगा और न ही इस संबंध में आइटीसी रिवर्स करने की जरूरत रहेगी.
रिवाइज रिटर्न को लेकर चलाएंगे मुहिम
मप्र टैक्स लॉ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन लखोटिया ने बताया, जीएसटी लागू होने से आज तक रिवाइज रिटर्न नहीं आने से व्यवसाय प्रभावित हो रहा है. इससे करदाता परेशान हैं, इसलिए पूरे प्रदेश में अगस्त के पहले सप्ताह में केंद्र सरकार, जीएसटी काउंसिल और राज्य सरकार से रिवाइज रिटर्न लाने की मांग करते हुए मुहिम चलाई जाएगी. सीटीपीए के अध्यक्ष केदार हेड़ा ने बताया, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जल्द खुलने वाला है. यह ट्रिब्यूनल भोपाल में खुलने की संभावना है, जबकि राजस्व की दृष्टि से इंदौर सबसे ज्यादा टैक्स देता है. ऐसे में यह इंदौर में खुलना चाहिए. इसकी मांग को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री को भी पत्र लिखा है.