मध्य प्रदेश

मैहर में 10 दिन मांस, मछली और अंडे की बिक्री बंद, SDM ने जारी किया आदेश

Ashish verma
9 Oct 2026 4:55 PM IST
मैहर में 10 दिन मांस, मछली और अंडे की बिक्री बंद, SDM ने जारी किया आदेश
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मैहर। मां शारदा की नगरी मैहर में शारदीय नवरात्र के दौरान मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है। एसडीएम के आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। निर्धारित अवधि में आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नवरात्र के अवसर पर मां शारदा के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं और धार्मिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
प्रतिबंध मैहर नगर पालिका क्षेत्र में लागू रहेगा। इसकी अवधि दोनों तारीखों को शामिल करते हुए दस दिन की है। ऐसे में संबंधित कारोबारियों के लिए आदेश की शुरुआत और समाप्ति की तारीख समझना जरूरी है। इसे पूरे मध्य प्रदेश या मैहर जिले के सभी क्षेत्रों में लागू प्रतिबंध के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आदेश का संबंध नगर पालिका क्षेत्र से है।
आदेश में मांस और मछली के साथ अंडे की बिक्री भी शामिल है। इसलिए केवल मांस की दुकानों पर रोक समझना पर्याप्त नहीं होगा। इन खाद्य पदार्थों का कारोबार करने वाले व्यापारियों को निर्धारित अवधि में प्रतिबंध का ध्यान रखना होगा। प्रशासन ने उल्लंघन पर कार्रवाई की बात कही है, लेकिन किसी विशेष जुर्माने, गिरफ्तारी या दुकान सील करने की प्रक्रिया का विवरण उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं है।
इस खबर में बिक्री पर प्रतिबंध और लोगों के निजी खानपान के बीच अंतर समझना भी आवश्यक है। बिक्री संबंधी आदेश के आधार पर निजी उपभोग, घर में भोजन बनाने या नगर पालिका क्षेत्र से बाहर की गतिविधियों पर अतिरिक्त पाबंदी का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसी तरह भंडारण, परिवहन या किसी अन्य गतिविधि के बारे में निर्णय लेने के लिए आदेश की संबंधित शर्तें देखनी होंगी। व्यापारी किसी अस्पष्ट स्थिति में स्थानीय प्रशासन से जानकारी ले सकते हैं।
मैहर की पहचान मां शारदा के प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ी है। मंदिर त्रिकूट पर्वत पर स्थित है और नवरात्र के अवसर पर यहां दर्शन तथा पूजा के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। सरकारी पर्यटन संबंधी विवरण में भी मां शारदा मंदिर और नवरात्र मेले का उल्लेख मिलता है। शहर का धार्मिक महत्व ही इस अवसर पर जारी प्रशासनिक आदेशों की पृष्ठभूमि को समझने में मदद करता है। भारत
मां शारदा मंदिर केवल स्थानीय श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र नहीं है। भारत सरकार के पर्यटन संबंधी प्रकाशन में मैहर को आस्था और सांस्कृतिक विरासत की नगरी के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें त्रिकूट पर्वत पर स्थित मंदिर, आसपास के प्राकृतिक परिवेश और क्षेत्र की संगीत विरासत का उल्लेख है। नवरात्र के दौरान मंदिर से जुड़ी गतिविधियों का महत्व बढ़ने के कारण शहर की व्यवस्थाओं पर भी ध्यान देना पड़ता है।
मैहर में नवरात्र के दौरान इस तरह का प्रतिबंध पहले भी लगाया जा चुका है। इसी वर्ष चैत्र नवरात्र के अवसर पर एसडीएम दिव्या पटेल द्वारा जारी आदेश में 19 मार्च से 27 मार्च 2026 की मध्यरात्रि तक नगर पालिका क्षेत्र में मांस, मछली और अंडे के क्रय-विक्रय पर रोक लगाई गई थी। उस समय प्रशासन ने धार्मिक गरिमा, श्रद्धालुओं की आस्था और शांतिपूर्ण वातावरण को निर्णय का आधार बताया था। हालांकि, मार्च का आदेश अलग अवधि के लिए था और उसे अक्टूबर के आदेश का विकल्प नहीं माना जा सकता।
चैत्र नवरात्र के आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंध और उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई का उल्लेख था। वर्तमान आदेश के कानूनी प्रावधानों की जानकारी उसके मूल दस्तावेज से ही तय होगी। पुराने आदेश में शामिल धाराओं, निगरानी व्यवस्था या अन्य शर्तों को बिना पुष्टि अक्टूबर की कार्रवाई से जोड़ना उचित नहीं होगा।
वर्ष 2025 के शारदीय नवरात्र में भी मैहर में मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर अस्थायी रोक लगाई गई थी। तब प्रशासन ने धार्मिक नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाओं का उल्लेख किया था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के आदेशों की तारीखें अलग हैं। इसलिए पुरानी
सूचना
साझा करने से कारोबारियों और नागरिकों में भ्रम पैदा हो सकता है। इस बार संबंधित अवधि 11 से 20 अक्टूबर 2026 है।
व्यापारियों के लिए आदेश की सही प्रति और उसका भौगोलिक दायरा जानना महत्वपूर्ण है। किसी अपुष्ट संदेश के आधार पर अतिरिक्त पाबंदियां मान लेने के बजाय नगर पालिका या एसडीएम कार्यालय से स्थिति स्पष्ट कराई जा सकती है। श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को भी वर्तमान सूचना तथा पुराने आदेशों के बीच अंतर रखना चाहिए।
फिलहाल प्रशासन का निर्देश निर्धारित दस दिनों में प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने से संबंधित है। मां शारदा की नगरी में नवरात्र के दौरान संबंधित कारोबारियों को इस आदेश का पालन करना होगा। उल्लंघन होने पर प्रशासन ने कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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