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नियमों में संशोधन, तीन साल तक नहीं होगी नए उद्योगों की जांच
भोपाल न्यूज़: प्रदेश में नया उद्योग लगाने वाले युवाओं, उद्योगपतियों के लिए अच्छी खबर है. अब तीन साल तक न तो उद्योगों की जांच होगी और न ही किसी अनुमति की जरूरत होगी. राज्य में नए नियम लागू हो गए हैं. बजट सत्र से पारित विधेयक को सरकार ने राज्यपाल को भेजा था. ‘मप्र उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अधिनियम 2023’ को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है.
नए नियम के तहत जिन्होंने प्रदेश में उद्योग लगाने प्रस्ताव दिए हैं, उन्हें स्वीकृति प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा. इसके आधार पर उद्योग लगा सकेंगे. नए नियम लागू होने से स्टार्टअप को बढ़ाया मिलेगा. बड़े उद्योगपतियों और सूक्ष्म एंव मध्यम उद्योग को स्थापित कर संचालन में मदद मिलेगी. असल में जनवरी में इंदौर में इन्वेस्टर्स समिट के दौरान सीएम ने निवेशकों से अलग-अलग विषयों पर चर्चा की थी. सीएम ने आश्वस्त किया था कि प्रदेश में उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी. समिट के समापन पर सीएम ने घोषणा की थी कि प्रदेश में उद्योग लगाने तीन साल तक किसी भी प्रकार की कोई अनुमति की जरूरत नहीं होगी.