मध्य प्रदेश

Highway पर सड़क हादसा, दो लोगों की मौत

SHIDDHANT
27 Nov 2025 11:27 PM IST
Highway पर सड़क हादसा, दो लोगों की मौत
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Bhopal भोपाल। इंदौर-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार सुबह सीहोर जिले में दरबार ढाबा के पास हुई सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्‍य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा सुबह करीब 6 बजे हुआ, जब नेमा परिवार के पांच सदस्यों को ले जा रही एक कार सैंकरखेड़ में एक पुनर्वास केंद्र के पास सड़क पर चल रहे एक ट्रक से टकरा गई। सुबह के घने कोहरे की वजह से दृश्‍यता काफी कम हो गई थी। पुलिस का मानना ​​है कि ड्राइवर समय पर चलती गाड़ी को नहीं देख पाया। तेज गति में चल रही कार का नियंत्रण बिगड़ गया और वह ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई। इससे कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया।
दोनों मृतकों की पहचान इंदौर की रहने वाली संध्या नेमा (56) और भोपाल के उनके भतीजे मृदंग नेमा (28) के रूप में हुई है। जोरदार टक्कर की वजह से दोनों की तुरंत मौत हो गई। थाना कोटवाली पुलिस स्टेशन के इंचार्ज विक्रम आदर्श ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि गंभीर रूप से घायल तीन लोग नीलम नेमा (40), संजीव नेमा (45) और परिवार के एक और सदस्य संजीव नेमा (45) को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा, “बाद में नीलम और संजीव को भोपाल रेफर कर दिया गया और बाद में उनकी हालत गंभीर होने पर एक निजी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया।”
प्रत्‍यक्षदर्शियों ने बताया कि जब स्थानीय लोग और हाईवे पर चलने वाले लोग मौके पर जमा हुए तो वहां अफरा-तफरी मच गई। दरबार ढाबा के पास एक चाय की दुकान के मालिक ने कहा, “हर जगह घना कोहरा था। अचानक, हमने एक जोरदार टक्कर की आवाज सुनी और कार को बुरी तरह क्षतिग्रस्त देखा। लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे।
कोतवाली पुलिस स्टेशन की शुरुआती जांच से पता चला है कि परिवार इंदौर जा रहा था, शायद किसी पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए। अधिकारी ने कहा कि तेज गति और कोहरे की वजह से कम दृश्‍यता मुख्य वजह लगती है। ट्रक सड़क पर चल रहा था लेकिन उस पर काफी चेतावनी चिह्न नहीं थे। उन्होंने आगे कहा कि घायलों ने बताया कि ट्रक ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे उन्हें गाड़ी कंट्रोल करने की जगह नहीं मिली। ट्रक ड्राइवर को पूछताछ के लिए कस्टडी में ले लिया गया है, जबकि मरने वालों की बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।
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